फतेहाबाद: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और उसे घर से भगा ले जाने के मामले में कोर्ट ने दोषी युवक को 20 साल कैद की सजा (fatehabad girl rape accused sentenced) सुनाई है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत (Fatehabad Court) ने पॉक्सो एक्ट मामले में सुनवाई करते हुए ये सजा सुनाई. साथ ही 14 हजार रुपये जुर्माना न भरने पर उसे 10 महीने ओर जेल काटनी पड़ेगी. मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता के पिता ने 20 अक्टूबर 2018 को रतिया थाने में शिकायत देकर बताया कि 19 अक्टूबर 2018 को उसकी नाबालिग लड़की गायब हो गई.
इस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 163, 166 ए, 201 व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. बाद में लड़की को बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार किया गया. पीड़िता ने इलाका मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिया कि आरोपी नछतर सिंह उसके पड़ोस में रहता है और उसके घर आना-जाना है. वह एक दिन घर अकेली थी, तो आरोपी आया और उसके कुछ फोटो खींच लिए. फिर ब्लैकमेल पर उसने दोस्ती के लिए दबाव डाला और दबाव के चलते उसने दोस्ती कर ली. उसने उसे मोबाइल भी लेकर दिया, जिससे वह उससे बात करता रहा और शादी करने की बात भी कहता रहा.
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पीड़िता के अनुसार इसके एक माह बाद वह उसके घर आया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. आरोप है कि 19 अक्टूबर 2018 को उसे रात को फोन कर बुलाया और बाइक पर पहले उसे फतेहाबाद और फिर दिल्ली तथा बाद में गुजरात के सूरत में ले गया, जहां उससे तीन दिन तक दुष्कर्म करता रहा. पुलिस वहां से उन्हें पकड़कर ले आई. आरोपी को अदालत ने 21 जनवरी को दोषी करार दिया था. आज अदालत ने इस मामले में सजा पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात दोषी को 20 वर्ष की कैद व 14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
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