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हरियाणा: नाबालिग लड़की से रेप के दोषी को 10 साल की सजा, 24 हजार रुपये जुर्माना - फतेहाबाद नाबालिग से रेप के दोषी को सजा

Minor Girl Rapist Sentenced In Fatehabad: हरियाणा के फतेहाबाद जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी को 10 साल की जेल और 24 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है. दोषी को ये सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई है.

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नाबालिग लड़की से रेप के दोषी को 10 साल की सजा
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Published : Dec 23, 2021, 4:55 PM IST

फतेहाबाद: जिला फतेहाबाद में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर उससे रेप करने के एक मामले में दोषी को 10 साल की जेल (10 years jail to minor girl rapist in fatehabad) और 24 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई गई. फतेहाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने दोषी को पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत ये सजा सुनाई है.

अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 366ए और 363 में 3-3 साल की कैद और 2-2 हजार रुपये की सजा भी सुनाई है. अदालत के आदेश के अनुसार तीनों सजा साथ-साथ चलेंगी. जानकारी के मुताबिक भट्टू एरिया के एक गांव में पीड़िता के पिता की शिकायत पर भट्टूकलां थाना पुलिस ने दोषी जयबीर के खिलाफ 12 सितंबर 2019 को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था.

ये भी पढ़ें-बदमाशों की फायरिंग में बाल-बाल बचा कॉन्स्टेबल, गुरुग्राम से लौट रहा था घर

ये था मामला: पुलिस को दी अपनी शिकायत में शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी बेटी कक्षा 10वीं में पढ़ती है और नाबालिग है. 11 सितंबर की रात को जयबीर उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया. जहां उसके साथ जयबीर ने गलत काम किया. पुलिस की जांच पड़ताल के दौरान 14 सितंबर को पुलिस ने पीड़िता को बरामद करके ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के समक्ष उसके के सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाए, लेकिन पीड़िता ने अपने परिजनों के खिलाफ ही बयान दिए.

ये पढे़ं- रेवाड़ी में छात्रों की कार पर फायरिंग, कॉलेज के ही दोस्त पर हमले का आरोप

16 सितंबर को सीडब्लयूसी में पीड़िता की काऊंसलिंग करवाई गई. 17 सितंबर को शिकायतकर्ता की पत्नी ने पुलिस को बयान दिया कि जयबीर उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया था और उसे डरा धमकाकर रखा और उसकी बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया और धमकी दी कि उसकी वीडियो बना रखी है. किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर देगा.

पीड़िता को फिर से जिला मैजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाए गए. जहां उसने बताया कि उसकी जयबीर के साथ 2014 से जान पहचान है. उसे एक साल बाद पता चला कि जयबीर शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है. हमारे बारे में उसकी पत्नी को भी पता है, लेकिन उसने कभी नहीं टोका. जयबीर ने शादी के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया और 11 सितंबर 2019 को जयबीर ने उसके साथ गलत काम किया.

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फतेहाबाद: जिला फतेहाबाद में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर उससे रेप करने के एक मामले में दोषी को 10 साल की जेल (10 years jail to minor girl rapist in fatehabad) और 24 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई गई. फतेहाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने दोषी को पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत ये सजा सुनाई है.

अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 366ए और 363 में 3-3 साल की कैद और 2-2 हजार रुपये की सजा भी सुनाई है. अदालत के आदेश के अनुसार तीनों सजा साथ-साथ चलेंगी. जानकारी के मुताबिक भट्टू एरिया के एक गांव में पीड़िता के पिता की शिकायत पर भट्टूकलां थाना पुलिस ने दोषी जयबीर के खिलाफ 12 सितंबर 2019 को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था.

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16 सितंबर को सीडब्लयूसी में पीड़िता की काऊंसलिंग करवाई गई. 17 सितंबर को शिकायतकर्ता की पत्नी ने पुलिस को बयान दिया कि जयबीर उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया था और उसे डरा धमकाकर रखा और उसकी बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया और धमकी दी कि उसकी वीडियो बना रखी है. किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर देगा.

पीड़िता को फिर से जिला मैजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाए गए. जहां उसने बताया कि उसकी जयबीर के साथ 2014 से जान पहचान है. उसे एक साल बाद पता चला कि जयबीर शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है. हमारे बारे में उसकी पत्नी को भी पता है, लेकिन उसने कभी नहीं टोका. जयबीर ने शादी के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया और 11 सितंबर 2019 को जयबीर ने उसके साथ गलत काम किया.

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