फतेहाबाद: टोहाना कोर्ट ने किसान विकास सीन्सर और रवि आजाद की जमानत याचिका मंजूर कर ली थी. कोर्ट की ओर से दोनों किसानों को 25-25 हजार रुपये का जमानत बांड भरने के लिए कहा गया था, लेकिन बेल बांड नहीं भरने की वजह से उनकी रिहाई रविवार को नहीं हो पाई. अब सोमवार को दोनों किसानों की रिहाई हो सकती है.
किसानों के वकील हिमांशु धमीजा ने कहा कि टोहाना सदर थाना में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर दी है, लेकिन विषम परिस्थितियों के चलते उनकी रिहाई नहीं हो पाई है. अब सोमवार को उनके बेल बांड को भर दिया जाता है तो उनकी रिहाई संभव हो पाएगी.
बता दें कि दोनों किसानों को टोहाना पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया था. दोनों किसानों की गिरफ्तारी के बाद किसान नेता राकेश टिकैत सहित कई किसान नेताओं ने टोहाना में ही धरना शुरू कर दिया है.
किसान नेता राकेश टिकैन ने ये ऐलान किया है कि जबतक दोनों किसानों की रिहाई नहीं हो जाती तबतब वो धरनास्थल से हटने वाले नहीं हैं. इसके अलावा किसानों की ओर से 7 जून को पूरे हरियाणा के पुलिस थानों का घेराव करने का भी ऐलान किया गया है.
ये है पूरा विवाद
बता दें कि, जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली बीते मंगलवार को टोहाना के नागरिक अस्पताल जा रहे थे. जैसे ही किसानों को विधायक देवेंद्र बबली की नागरिक अस्पताल आने की सूचना मिली सैकड़ों की संख्या में किसान अस्पताल के बाहर पहुंच गए और विधायक का विरोध करने लगे.
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इस दौरान एक किसान ने विधायक की गाड़ी का शीशा तक फोड़ दिया. जिसके बाद जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली और किसानों के बीच गाली-गलौच वाली स्थिति बन गई थी. इस मामले को लेकर विधायक बबली ने शनिवार को किसानों से माफी मांग ली थी.
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