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पराली जलाने वाले 115 किसानों के खिलाफ हो सकता है केस दर्ज, एक साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान

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Published : Oct 31, 2019, 12:03 PM IST

जिला प्रशासन ने पराली जलाने वाले किसानों पर एकाएक बड़ा कदम उठाया है और फतेहाबाद के 115 किसानों पर केस दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं.

पराली जलाने पर जिला प्रशासन सख्त

फतेहाबाद: जिले में पराली जलाने वाले किसानों को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है. जिला प्रशासन ने पराली जलाने वाले किसानों पर एकाएक बड़ा कदम उठाते हुए जिले भर में कई किसानों के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के आदेश दे दिए हैं.

  • पराली जलाने वाले 115 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश
  • फतेहाबाद में अब तक 490 किसानों द्वारा पराली जलाने के मामले सामने आ चुके है
  • प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक पराली जलाने से जिले की हवा खराब हो गई है
  • अगर एक दो दिनों तक ऐसा ही मौसम रहा तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं
    जानें पराली जलाने वाले किसानों पर क्या होगी कार्रवाई

एक साल की कैद और जुर्माने का है प्रावधान
कृषि विभाग ने जिले भर के किसानों के खिलाफ भादंसं की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया जाएगा. इस धारा के तहत आरोपी अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें एक साल की सजा व जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है.

एनजीटी के आदेशों की उल्लंघना में ये है जुर्माने का प्रावधान
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुसार पराली को आग लगाने से पर्यावरण दूषित होता है. जिससे जहरीला धुंआ मानव शरीर को नुक्सान पहुंचाता है. एनजीटी ने सरकार को आदेश दिए हैं कि 2 एकड़ पराली जलाने वाले किसान को 25 सौ रुपये, पांच एकड़ में 5 हजार एवं पांच एकड़ से अधिक जमीन में पराली जलाने पर प्रति घटना 15 हजार रुपये वसूल किए जाएं.

जिला स्तर पर बनाई गई टीमें
इस बार सरकार की ओर से पूरी सख्ती के आदेश हैं. जिलास्तर पर 20 टीमें बनाई गई हैं जिनमें एडीओ, ग्राम सचिव, पटवारी एवं पुलिस शामिल है. ये टीमें मौके पर ही दोषी किसानों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है.

ये भी पढ़ें: कुसुम योजना पर डीएस ढेसी ने दिया जोर, अधिकारियों के साथ किया यमुनानगर का दौरा

फतेहाबाद: जिले में पराली जलाने वाले किसानों को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है. जिला प्रशासन ने पराली जलाने वाले किसानों पर एकाएक बड़ा कदम उठाते हुए जिले भर में कई किसानों के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के आदेश दे दिए हैं.

  • पराली जलाने वाले 115 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश
  • फतेहाबाद में अब तक 490 किसानों द्वारा पराली जलाने के मामले सामने आ चुके है
  • प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक पराली जलाने से जिले की हवा खराब हो गई है
  • अगर एक दो दिनों तक ऐसा ही मौसम रहा तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं
    जानें पराली जलाने वाले किसानों पर क्या होगी कार्रवाई

एक साल की कैद और जुर्माने का है प्रावधान
कृषि विभाग ने जिले भर के किसानों के खिलाफ भादंसं की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया जाएगा. इस धारा के तहत आरोपी अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें एक साल की सजा व जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है.

एनजीटी के आदेशों की उल्लंघना में ये है जुर्माने का प्रावधान
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुसार पराली को आग लगाने से पर्यावरण दूषित होता है. जिससे जहरीला धुंआ मानव शरीर को नुक्सान पहुंचाता है. एनजीटी ने सरकार को आदेश दिए हैं कि 2 एकड़ पराली जलाने वाले किसान को 25 सौ रुपये, पांच एकड़ में 5 हजार एवं पांच एकड़ से अधिक जमीन में पराली जलाने पर प्रति घटना 15 हजार रुपये वसूल किए जाएं.

जिला स्तर पर बनाई गई टीमें
इस बार सरकार की ओर से पूरी सख्ती के आदेश हैं. जिलास्तर पर 20 टीमें बनाई गई हैं जिनमें एडीओ, ग्राम सचिव, पटवारी एवं पुलिस शामिल है. ये टीमें मौके पर ही दोषी किसानों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है.

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Intro:धान की पराली जलाने वाले किसानों पर सख्त हुआ प्रशासन,115 किसानों पर एफआईआर करने के आदेश,कृषि विभाग के उपनिदेशक ने कहा पराली जलाने वाले 490 किसान हरसेक पोर्टल द्वारा किये गए चिन्हित,पराली जलाने वाले किसान से सख्ती से निपटने के लिए डीसी की अध्यक्षता में एक फ्लाइंग स्क्वायड का किया गया गठन,टीम में तमाम विभागों के अधिकारी रहेंगे मौजूद,टीम द्वारा पराली जलाने वाले किसानों पर सख्ती से निपटा जाएगा,किसान बोले सरकार नही कर रही पराली का समाधान, किसानों ने कहा सरकार पराली को खत्म करने के लिए यंत्र दे सरकार, अगर किसानो पर दर्ज हुए मुकदमेें तो किसान करेगेे विरोध।
Body:फतेहाबाद में किसानों द्वारा पराली जलाने का सिलसिला जारी है लगातार किसान धान की पराली को आग लगा रहे है, प्रशासन द्वारा पराली जलाने वाले किसानों सख्ती करते हुए 115 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश कृषि विभाग द्वारा दे दिए गए है। फतेहाबाद में अब तक 490 किसानों द्वारा पराली जलाने के मामले सामने आ चुके है। बुधवार को हालात ये थे कि पीएम 10 1090 तक पहुंच गया जो सामान्य से काफी अधिक है। प्रदूषण बोर्ड भी मान रहा है कि जिले की हवा खराब हो गई। अगर एक दो दिनों तक ऐसा ही मौसम रहा तो दमा रोगियों को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। वही पूरे जिले में किसानों द्वारा पराली में आग लगाने की अब तक 490 लोकेशन कृषि विभाग को मिल चुकी है। अब उसी लोकेशन के आधार पर खेतों का चयन कर किसानों के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के लिए पुलिस विभाग को भेज दिए गए है। जिले में 115 किसानों को चिंहित कर लिया है जिन्होंने पराली में आग लगाई थी। अब पुलिस इन किसानों के खिलाफ मामला दर्ज करेगी। कृषि विभाग के उपनिदेशक बलवंत सहारण ने बताया कि किसानों द्वारा पराली न जलाए इसके लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है, बलवंत सहारण ने बताया पराली जलाने वाले किसानों से सख्ती से निपटने के लिए डीसी फतेहाबाद ने एक टीम का गठन कर दिया है,टीम में कृषि विभाग के अधिकारी पटवारी, ग्राम सचिव के साथ पुलिस कर्मी को भी शामिल किया जाएगा,उन्होंने बताया कि एनजीटी के अनुसार अगर कही भी किसान पराली जलाता पकड़ा जाता है तो कृषि विभाग फायर बिग्रेड को बुलाकर जली हुई पराली को बुझााएगी और फायर बिग्रेड का खर्चा पराली जलाने वाले किसान से वसूला जाएगा।
बाईट : बलवंत सहारण,कृषि विभाग के उपनिदेशक , फतेहाबाद,
बाईट : गुरमुख सिंह, किसान,
बाईट : मखन सिंह गिल, किसान,फतेहाबाद Conclusion:
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