फतेहाबाद: टोहाना में बीते साल एक नाबालिग लड़की का कुछ लड़कों द्वारा अपहरण कर 1 महीने तक गैंगरेप करने के दो आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अब 20-20 साल की सजा सुनाई है. दोनों आरोपियों पर 26 हजारों रुपए का जुर्माना भी किया गया है और अगर आरोपियों ने जुर्माना नहीं भरा तो उनकी सजा बढ़ाई जा सकती है.
वर्ष 2017 में दो नाबालिग लड़कों द्वारा गैंगरेप और अपहरण के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया जिसमें दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की सजा और 26- 26 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना जमा न करवाने पर सजा को बढ़ाए जाने की बात भी कही गई है.
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इसके बारे में जानकारी देते हुए अधिवक्ता विजय कृष्ण रंगा ने बताया कि 23 मार्च 2017 को दो नाबालिग लड़कों ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे पंजाब ले गए थे, जहां पर उन्होंने उसके साथ 1 महीने तक दुष्कर्म किया.
ये मामला दर्ज होने के बाद टोहाना शहर की पुलिस ने 1 महीने बाद आरोपियों को पंजाब के मुनक से लड़की सहित बरामद किया जिसके बाद उस समय वर्ष 2017 में पुलिस ने पीड़ित लड़की के बयान के आधार पर दोनों आरोपी लड़कों के खिलाफ गैंगरेप की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की थी.
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अधिवक्ता विजय कृष्ण रंगा ने बताया की इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्ययालय ने 1 फरवरी 2021 को दोनों आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से 26-26 हजार रुपए का जुर्माना और 20-20 साल की सजा सुनाई गई है.
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उन्होंने कहा कि दोनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया हैं. दोनों आरोपी ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं और वो दोनों दोस्त हैं. जुर्माने की राशि में से 40,000 रुपए पीड़िता को और 12,000रुपए कोर्ट में जमा करवाए जाएंगे. अधिवक्ता विजय कृष्ण रंग ने बताया कि यदि जुर्माने की राशि जमा नहीं करवाई गई तो ये सजा अलग-अलग धाराओ में 6 महीने और बढ़ जाएगी.