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बोर्ड में अच्छा परिणाम देने वाले स्कूलों को मिलेगा तोहफा, DC ने 20 लाख की राशि का ऐलान

बोर्ड परीक्षा में शत प्रतिशत रिजल्ट देने वाले स्कूल को डीसी ने की 20 लाख रुपये देने की घोषणा की है.

अधिकारियों की बैठक
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Published : Mar 7, 2019, 6:40 AM IST

फतेहाबादः बोर्ड परीक्षा में शत प्रतिशत रिजल्ट देने वाले स्कूल को डीसी ने की 20 लाख रुपये देने की घोषणा की है. फतेहाबाद के उपायुक्त ने कहा कि 10वीं और 12वीं की कक्षाओं में शत प्रतिशत परिणाम देने वाले स्कूलों को डी-प्लान के तहत विकास कार्यों के लिए 20 लाख रुपये की राशि जिला प्रशासन की ओर से दी जाएगी.

उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने बोर्ड परीक्षाओं में शत प्रतिशत रिजल्ट देने वाले स्कूलों के लिए एक घोषणा की है. उपायुक्त ने कहा कि जो स्कूल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कक्षाओं में शत प्रतिशत परिणाम देगा उन्हें 20 लाख रुपये की राशि जिला प्रशासन की ओर से दी जाएगी.

अधिकारियों की बैठक

उपायुक्त बुधवार को शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री सक्षम विद्यालय परियोजना हरियाणा के तहत आयोजित एक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे. उपायुक्त ने कहा कि उन्होंने पहले भी ऐसे स्कूलों को दस लाख रुपये देने की घोषणा की है, जो सक्षम हरियाणा बेहतर प्रदर्शन करेगा.

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अधिकारियों की बैठक

इस दौरान डीसी ने जिला के चार खंडों, भट्टू कलां, भूना, फतेहाबाद और जाखल को सक्षम होने और रतिया तथा टोहाना के सक्षम नजदीक होने की बधाई दी तथा उनकी टीमों को स्मृति चिह्न व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया.

फतेहाबादः बोर्ड परीक्षा में शत प्रतिशत रिजल्ट देने वाले स्कूल को डीसी ने की 20 लाख रुपये देने की घोषणा की है. फतेहाबाद के उपायुक्त ने कहा कि 10वीं और 12वीं की कक्षाओं में शत प्रतिशत परिणाम देने वाले स्कूलों को डी-प्लान के तहत विकास कार्यों के लिए 20 लाख रुपये की राशि जिला प्रशासन की ओर से दी जाएगी.

उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने बोर्ड परीक्षाओं में शत प्रतिशत रिजल्ट देने वाले स्कूलों के लिए एक घोषणा की है. उपायुक्त ने कहा कि जो स्कूल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कक्षाओं में शत प्रतिशत परिणाम देगा उन्हें 20 लाख रुपये की राशि जिला प्रशासन की ओर से दी जाएगी.

अधिकारियों की बैठक

उपायुक्त बुधवार को शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री सक्षम विद्यालय परियोजना हरियाणा के तहत आयोजित एक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे. उपायुक्त ने कहा कि उन्होंने पहले भी ऐसे स्कूलों को दस लाख रुपये देने की घोषणा की है, जो सक्षम हरियाणा बेहतर प्रदर्शन करेगा.

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अधिकारियों की बैठक

इस दौरान डीसी ने जिला के चार खंडों, भट्टू कलां, भूना, फतेहाबाद और जाखल को सक्षम होने और रतिया तथा टोहाना के सक्षम नजदीक होने की बधाई दी तथा उनकी टीमों को स्मृति चिह्न व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया.

Intro:एजी साहब अपने अधिकारियों को दीजिए सामान्य ज्ञान, प्राईवेट कॉपरेटिव का नहीं है कोई प्रावधान: हाईकोर्ट 

-प्राईवेट कॉपरेटिव सोसायटी बता आयुष विभाग के निदेशक ने टैंडर प्रक्रिया से किया था बाहर 

-आयुष दवाओं की सप्लाई के लिए हरियाणा सरकार ने निकाला था टैंडर 



Body:





चंडीगढ़। 

आयुर्वेदिक दवाओं के टैंडर में एक सोसायटी की टैक्रीकल बिड को आयुष विभाग के निदेशक ने यह कह कर खारिज कर दिया कि उनकी सोसायटी प्राईवेट कॉपरेटिव है। हाईकोर्ट में इसके खिलाफ पहुंची याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान कोर्ट में बैठे एडवोकेट जनरल बीआर महाजन से हाईकोर्ट ने कहा कि कम से कम अपने अधिकारियों को सामान्य ज्ञान तो सिखाएं। साथ ही हाईकोर्ट ने आयुष विभाग के निदेशक को हलफनामा दाखिल कर यह बताने के आदेश दिए हैं कि सरकारी कॉपरेटिव सोसायटी और प्राईवेट कॉपरेटिव सोसायटी में क्या फर्क होता है। 

याचिका दाखिल करते हुए केरला आयुर्वेदिक कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड ने एडवोकेट प्रतीक सोढी के माध्यम से आयुर्वेदिक दवाओं की सप्लाई से जुड़े टैंडर का मुद्दा उठाया है। याची ने कहा कि हरियाणा सरकार ने इन दवाओं की सप्लाई के लिए टैंडर मांगा था जिसके लिए याची ने भी आवेदन किया था। टैंडर की टेक्रिकल बिड से याची को इस लिए बाहर कर दिया गया कि आयुष विभाग के निदेशक को लगा कि यह प्राईवेट कॉपरेटिव सोसायटी है। इसपर हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि क्या अधिकारियों को इतना सामान्य ज्ञान भी नहीं है कि सरकारी और गैर सरकारी कॉपरेटिव सोसायटी का कोई अलग कॉनसेप्ट नहीं होता है। कॉपरेटिव सोसायटी तो कॉपरेटिव सोसायटी होती है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार टैंडर से याची को बाहर करना और इस प्रकार की दलील देना हमारी समझ के बाहर है। हाईकोर्ट ने अब इस टैंडर के तहत किसी भी प्रकार की सप्लाई करने पर रोक लगाते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आयुष विभाग के निदेशक से पूछा है कि प्राईवेट और सरकारी कॉपरेटिव सोसायटी में क्या फर्क होता है। अगली सुनवाई पर इस बारे में निदेशक को अपना पक्ष रखना होगा। 





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