चंडीगढ़ : बढ़ते प्रदूषण को लेकर पर्यावरण डिपार्टमेंट एक्शन मोड में आ गया है. दरअसल विभाग की ओर से एक बड़ा फैसला किया गया है. गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में प्रदूषण के कारण सभी सरकारी व निजी स्कूल बंद करने का (haryana school closed due to pollution) आदेश दिया है. इसके अलावा निर्माण गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है. शुक्रवार को ये आदेश जारी कर दिए गए हैं.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र, दिल्ली और अन्य पड़ोसी राज्यों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था. इसके जवाब में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, हरियाणा ने यह निर्देश जारी किए है. निर्माण गतिविधियों में प्रयोग होने वाले मैकेनाइज्ड स्टोन क्रशर और हाट मिक्स प्लांट भी बंद रहेंगे. वहीं नगर निकायों को कचरा जलाने की अनुमति भी नहीं होगी. सड़कों की मैन्युअल सफाई की अनुमति नहीं दी जाएगी. सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा. उपायुक्त नियमों का पालन करने के लिए कमेटी बनाएंगे.
बता दें कि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है. कोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई हुई. इसमें स्कूलों के खुले होने का मुद्दा उठा. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि प्रदूषण के बीच स्कूलों को क्यों खोल दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बड़े लोग घर से काम कर रहे हैं, ऐसे में बच्चे सुबह धुंध में स्कूल क्यों जा रहे हैं? कोर्ट ने यह भी पूछा कि आखिरकार राज्य सरकार ने किसके कहने पर स्कूलों को खोल दिया.
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गौरतलब है कि इस साल दिवाली के पहले से ही प्रदूषण के कारण एनसीआर में हालत बदतर हो रहे हैं. इससे पहले दिल्ली में बढ़ रहे वायुप्रदूषण को लेकर वहां के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया था. इसके बाद हरियाणा सरकार ने एनसीआर में पड़ने वाले 4 जिले में बच्चों के स्कूलों को बंद रखने के फैसला किया था. इसके बाद पर्यावरण विभाग ने 23 नवंबर तक स्कूलों के बंद किए जाने के फैसला लिया था. बता दे कि एनसीआर के कई जिलों में वायु प्रदूषण जिस खतरनाक स्थिति में पहुंचा है उससे कोरोना संक्रमण बढ़ने का भी खतरा है. इसको लेकर हरिया हरियाणा सरकार ने सड़कों पर वाहनों की संख्या 30 प्रतिशत कम करने का भी फैसला किया है. साथ ही सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को घर से काम करने की सलाह दी गई है. इन चार जिलों में सभी प्रकार के निर्माण कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
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