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Rape Convict Sentenced in Faridabad: फरीदाबाद में नाबालिग से रेप के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 11 साल कैद की सजा, 50 हजार रुपये का लगाया जुर्माना - ईटीवी फरीदाबाद समाचार

Rape Convict Sentenced in Faridabad: फरीदाबाद कोर्ट ने नाबालिग से रेप मामले में दोषी को 11 साल कैद की सजा सुनाई है. जबकि 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. घटना साल 2019 की है.

Rape Convict Sentenced in Faridabad
फरीदाबाद में रेप के दोषी को सजा
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Sep 29, 2023, 10:25 PM IST

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद जिले में नाबालिग से रेप मामले में आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. दोषी को 11 साल सजा के साथ-साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. पुलिस ने गवाहों और ठोस सबूतों के बल पर पीड़िता को न्याय दिलवाया है.

ये भी पढ़ें: Rape Convict Sentenced in Faridabad: फरीदाबाद कोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी को सुनाई 20 साल की सजा, 60 हजार का लगाया जुर्माना

पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि मामला साल 2019 का है. शाहरुख ने 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. आरोपी शाहरुख (20) को पुलिस टीम ने 25 मार्च 2019 को गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी अपने भाई के साथ ऑटो में था. उस दौरान एक लड़की भी ऑटो में बैठ गई थी. जिसके बाद आरोपी ने लड़की का मुंह दबा लिया था और वारदात को अंजाम दिया.

दोषी नूंह जिले का रहने वाला है. पीड़िता के पिता ने लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. लड़की की बरामदगी के बाद पीड़ित ने बताया कि वह 12वीं क्लास की छात्रा है. जिस समय वह स्कूल से आ रही थी तो आरोपी ने रास्ते में ऑटो से आते वक्त अपने भाई के साथ मिलकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

दोषी शाहरुख ऑटो चालक था. पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था. जिसके बाद से मामला कोर्ट में विचाराधीन था. दोषी शाहरुख को कोर्ट ने शुक्रवार को सजा का ऐलान किया. कोर्ट ने उसे 11 साल कैद की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है.

ये भी पढ़ें: Faridabad Crime News: ऑनलाइन टिकट बुक करने के नाम पर फर्जीवाड़ा, विदेश जाने वालों ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद जिले में नाबालिग से रेप मामले में आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. दोषी को 11 साल सजा के साथ-साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. पुलिस ने गवाहों और ठोस सबूतों के बल पर पीड़िता को न्याय दिलवाया है.

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पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि मामला साल 2019 का है. शाहरुख ने 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. आरोपी शाहरुख (20) को पुलिस टीम ने 25 मार्च 2019 को गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी अपने भाई के साथ ऑटो में था. उस दौरान एक लड़की भी ऑटो में बैठ गई थी. जिसके बाद आरोपी ने लड़की का मुंह दबा लिया था और वारदात को अंजाम दिया.

दोषी नूंह जिले का रहने वाला है. पीड़िता के पिता ने लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. लड़की की बरामदगी के बाद पीड़ित ने बताया कि वह 12वीं क्लास की छात्रा है. जिस समय वह स्कूल से आ रही थी तो आरोपी ने रास्ते में ऑटो से आते वक्त अपने भाई के साथ मिलकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

दोषी शाहरुख ऑटो चालक था. पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था. जिसके बाद से मामला कोर्ट में विचाराधीन था. दोषी शाहरुख को कोर्ट ने शुक्रवार को सजा का ऐलान किया. कोर्ट ने उसे 11 साल कैद की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है.

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