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निकिता हत्याकांड: 26 तारीख को हुई थी हत्या, 26 को ही सुनाई गई हत्यारों को सजा - court verdict update nikita tomar case

निकिता तोमर के दोनों हत्यारों को शुक्रवार को जज ने सजा सुना दी. ये भी एक संयोग है कि जिस तारीख को निकिता की हत्या की गई थी उसी तारीख को दोषियों को सजा सुनाई गई.

nikita tomar murder case court verdict
निकिता तोमर हत्याकांड फरीदाबाद फैसला
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Published : Mar 26, 2021, 12:45 PM IST

Updated : Mar 26, 2021, 5:17 PM IST

फरीदाबाद: निकिता हत्याकांड में दोनों दोषियों को आज सजा सुनाई जानी है. जिसको लेकर पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष के वकीलों की बहस जिला अदालत में हो चुकी है. और अब 3:45 पर कोर्ट के द्वारा दोनों दोषियों को सजा सुनाई जाएगी.

ये भी पढ़ें:आज निकिता तोमर को मिलेगा फास्ट ट्रैक कोर्ट से इंसाफ? यहां देखिए उस दिन क्या हुआ था

3:45 बजे निकिता के हत्यारों को सुनाई जाएगी सजा

बता दें कि, 26 अक्टूबर 2020 को बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज के बाहर 3:45 बजे निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसे संयोग कहें या कुछ और कि आज 26 मार्च 3:45 बजे ही निकिता के हत्यारों को कोर्ट सजा सुनाएगी.

दोनों पक्षों की तरफ से वकीलों की हुई बहस

निकिता हत्याकांड मामले में दोनों पक्षों के वकीलों की तरफ से अदालत में बहस की गई. आरोपी पक्ष के वकील ने पीड़ित पक्ष के वकील से पूछा की पहले कौन बोलेगा. इस पर पीड़ित पक्ष ने कहा कि हम अपनी बात रखेंगे. जिसके बाद निकिता पक्ष के वकीलों ने अपना पक्ष रखा. जिसमें उन्होंने कहा कि ये ईगो में किया गया मर्डर है. इस केस में फैसला ऐसा होना चाहिए, जो जनता के बीच नजीर पेश करे. जिसके बाद जज साहब ने पीड़ित पक्ष के वकीलों के बयानों को खुद नोट किया.

ये भी पढ़ें: निकिता तोमर हत्याकांड में आज इंसाफ का दिन, यहां पढ़िए पूरे मामले में अब तक क्या हुआ

उसके बाद आरोपी पक्ष के वकील की तरफ से अपनी दलीलें रखी गई. आरोपी पक्ष के वकील ने 14 मिनट लंबी चौड़ी दलीलें दी. जिसमें दोनों आरोपियों को कम से कम सजा देने की मांग की गई. इस दौरान आरोपी पक्ष के वकीलों ने पिछले कई केसों का हवाला भी दिया. जिसे जज साहब ध्यान से सुनते रहे.

दोनों दोषियों का चाल चलन ठीक है, इसलिए उनको कम सजा दी जाए: आरोपी पक्ष वकील

आरोपी पक्ष के वकील ने अदालत से कहा कि दोनों युवकों का चाल चलन ठीक है. जेल में भी कोई शिकायत नहीं आई उनकी. उन्होंने पुलिस को भी काफी सपोर्ट किया. इसलिए उन्हें कम सजा दी जाए. आरोपी पक्ष के वकील ने कोरोना को देखते हुए भी आरोपियों को कम सजा देने की अपील की.

ये भी पढ़ें: निकिता तोमर हत्याकांड: तौसीफ और रेहान दोषी करार, परिजनों ने की फांसी की मांग, 26 मार्च को सजा का एलान

पीड़ित पक्ष के वकीलों ने की फांसी की सजा की मांग

जिसपर निकिता पक्ष के वकीलों ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की. उन्होंने कहा कि वो आरोपियों के लिए फांसी की सजा चाहते हैं. ताकि कोई और निकिता इनकी शिकार ना बन सके. पीड़ित पक्ष ने कहा कि अगर साल 2018 में दोषी को सजा मिल जाती. तो उसकी हिम्मत ना होती कि वो इस अपराध को अंजाम दे सके.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज सरताज बासवाना ने सजा सुनाने का 3:30 बजे वक्त तय कर दिया.

फरीदाबाद: निकिता हत्याकांड में दोनों दोषियों को आज सजा सुनाई जानी है. जिसको लेकर पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष के वकीलों की बहस जिला अदालत में हो चुकी है. और अब 3:45 पर कोर्ट के द्वारा दोनों दोषियों को सजा सुनाई जाएगी.

ये भी पढ़ें:आज निकिता तोमर को मिलेगा फास्ट ट्रैक कोर्ट से इंसाफ? यहां देखिए उस दिन क्या हुआ था

3:45 बजे निकिता के हत्यारों को सुनाई जाएगी सजा

बता दें कि, 26 अक्टूबर 2020 को बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज के बाहर 3:45 बजे निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसे संयोग कहें या कुछ और कि आज 26 मार्च 3:45 बजे ही निकिता के हत्यारों को कोर्ट सजा सुनाएगी.

दोनों पक्षों की तरफ से वकीलों की हुई बहस

निकिता हत्याकांड मामले में दोनों पक्षों के वकीलों की तरफ से अदालत में बहस की गई. आरोपी पक्ष के वकील ने पीड़ित पक्ष के वकील से पूछा की पहले कौन बोलेगा. इस पर पीड़ित पक्ष ने कहा कि हम अपनी बात रखेंगे. जिसके बाद निकिता पक्ष के वकीलों ने अपना पक्ष रखा. जिसमें उन्होंने कहा कि ये ईगो में किया गया मर्डर है. इस केस में फैसला ऐसा होना चाहिए, जो जनता के बीच नजीर पेश करे. जिसके बाद जज साहब ने पीड़ित पक्ष के वकीलों के बयानों को खुद नोट किया.

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उसके बाद आरोपी पक्ष के वकील की तरफ से अपनी दलीलें रखी गई. आरोपी पक्ष के वकील ने 14 मिनट लंबी चौड़ी दलीलें दी. जिसमें दोनों आरोपियों को कम से कम सजा देने की मांग की गई. इस दौरान आरोपी पक्ष के वकीलों ने पिछले कई केसों का हवाला भी दिया. जिसे जज साहब ध्यान से सुनते रहे.

दोनों दोषियों का चाल चलन ठीक है, इसलिए उनको कम सजा दी जाए: आरोपी पक्ष वकील

आरोपी पक्ष के वकील ने अदालत से कहा कि दोनों युवकों का चाल चलन ठीक है. जेल में भी कोई शिकायत नहीं आई उनकी. उन्होंने पुलिस को भी काफी सपोर्ट किया. इसलिए उन्हें कम सजा दी जाए. आरोपी पक्ष के वकील ने कोरोना को देखते हुए भी आरोपियों को कम सजा देने की अपील की.

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पीड़ित पक्ष के वकीलों ने की फांसी की सजा की मांग

जिसपर निकिता पक्ष के वकीलों ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की. उन्होंने कहा कि वो आरोपियों के लिए फांसी की सजा चाहते हैं. ताकि कोई और निकिता इनकी शिकार ना बन सके. पीड़ित पक्ष ने कहा कि अगर साल 2018 में दोषी को सजा मिल जाती. तो उसकी हिम्मत ना होती कि वो इस अपराध को अंजाम दे सके.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज सरताज बासवाना ने सजा सुनाने का 3:30 बजे वक्त तय कर दिया.

Last Updated : Mar 26, 2021, 5:17 PM IST
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