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निकिता तोमर के परिवार ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, लगाई ये गुहार

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Published : Jul 4, 2021, 5:10 PM IST

Updated : Jul 4, 2021, 5:44 PM IST

फरीदाबाद के निकिता तोमर हत्याकांड (Nikita Tomar murder case) में दो दोषियों को फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. वहीं अब निकिता के परिजनों ने इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर की है.

Nikita tomar murder case
Nikita tomar murder case

फरीदाबाद: बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड (Nikita Tomar) में दोषियों की सजा को बढ़ाकर फांसी की सजा दिए जाने और परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर अब निकिता के परिवार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) का दरवाजा खटखटाया है. इस याचिका पर हाईकोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई कर सकता है.

बता दें कि, निकिता तोमर मर्डर केस में फरीदाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी तौसीफ और रेहान को 26 मार्च 2021 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. तब फांसी की सजा नहीं मिलने की वजह से निकिता के परिजनों ने और बाकी लोगों ने कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया था. वहीं निकिता के परिजनों ने इस सजा में बढ़ोतरी करवाने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर की है.

ये था पूरा मामला

मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हापुड़ की रहने वाली निकिता तोमर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में परिवार के साथ रह रही थी. वो अग्रवाल कॉलेज में बी.कॉम की फाइनल इयर की छात्रा थी. 26 अक्टूबर 2020 को जब वो परीक्षा देकर कॉलेज के बाहर निकली तो तौसीफ ने अपने दोस्त रेहान के साथ मिलकर कार में उसे अगवा करने की कोशिश की थी. जब निकिता ने विरोध किया तो तौसीफ ने उसको गोली मार दी. जिससे निकिता की मौत हो गई थी. ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान करके तौसीफ और रेहान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

ये भी पढ़ें- निकिता हत्याकांड: 26 तारीख को हुई थी हत्या, 26 को ही सुनाई गई हत्यारों को सजा

मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इसकी जांच एसआईटी को सौंपी थी. एसआईटी टीम ने पांच घंटे के अंदर तौसीफ को सोहना से गिरफ्तार कर लिया था. उसके साथी रेहान और हथियार उपलब्ध कराने वाले अजरुद्दीन को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया. तमाम सबूतों को इकट्ठा कर पुलिस ने महज 11 दिन में ही 700 पेज की चार्जशीट तैयार की. पुलिस ने चार्जशीट को 6 नवंबर को कोर्ट में दाखिल किया था. जिसके बाद कोर्ट ने 26 मार्च को दोनों आरोपियों को सजा सुनाई थी.

ये भी पढ़ें- निकिता मर्डर केस: हत्यारे तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा, फांसी के लिए HC जाएंगे परिजन

फरीदाबाद: बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड (Nikita Tomar) में दोषियों की सजा को बढ़ाकर फांसी की सजा दिए जाने और परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर अब निकिता के परिवार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) का दरवाजा खटखटाया है. इस याचिका पर हाईकोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई कर सकता है.

बता दें कि, निकिता तोमर मर्डर केस में फरीदाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी तौसीफ और रेहान को 26 मार्च 2021 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. तब फांसी की सजा नहीं मिलने की वजह से निकिता के परिजनों ने और बाकी लोगों ने कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया था. वहीं निकिता के परिजनों ने इस सजा में बढ़ोतरी करवाने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर की है.

ये था पूरा मामला

मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हापुड़ की रहने वाली निकिता तोमर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में परिवार के साथ रह रही थी. वो अग्रवाल कॉलेज में बी.कॉम की फाइनल इयर की छात्रा थी. 26 अक्टूबर 2020 को जब वो परीक्षा देकर कॉलेज के बाहर निकली तो तौसीफ ने अपने दोस्त रेहान के साथ मिलकर कार में उसे अगवा करने की कोशिश की थी. जब निकिता ने विरोध किया तो तौसीफ ने उसको गोली मार दी. जिससे निकिता की मौत हो गई थी. ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान करके तौसीफ और रेहान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

ये भी पढ़ें- निकिता हत्याकांड: 26 तारीख को हुई थी हत्या, 26 को ही सुनाई गई हत्यारों को सजा

मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इसकी जांच एसआईटी को सौंपी थी. एसआईटी टीम ने पांच घंटे के अंदर तौसीफ को सोहना से गिरफ्तार कर लिया था. उसके साथी रेहान और हथियार उपलब्ध कराने वाले अजरुद्दीन को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया. तमाम सबूतों को इकट्ठा कर पुलिस ने महज 11 दिन में ही 700 पेज की चार्जशीट तैयार की. पुलिस ने चार्जशीट को 6 नवंबर को कोर्ट में दाखिल किया था. जिसके बाद कोर्ट ने 26 मार्च को दोनों आरोपियों को सजा सुनाई थी.

ये भी पढ़ें- निकिता मर्डर केस: हत्यारे तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा, फांसी के लिए HC जाएंगे परिजन

Last Updated : Jul 4, 2021, 5:44 PM IST
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