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हरियाणा चिराग योजना के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में दी जाएगी फ्री शिक्षा, जानें आवेदन करने की प्रक्रिया - गरीब बच्चों को निजी स्कूल में फ्री शिक्षा

Haryana Chirag Yojana: गरीब बच्चों को निजी स्कूल में फ्री शिक्षा दिलवाने के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा चिराग योजना की शुरुआत की है. जानें इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या है पात्रता और कौन से दस्तावेज हैं जरूरी. इस योजना के बारे में विस्तार से पढ़ें.

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हरियाणा चिराग योजना के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में दी जाएगी फ्री शिक्षा
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Nov 30, 2023, 5:34 PM IST

फरीदाबाद: हरियाणा सरकार द्वारा जनता के हित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. शिक्षा के क्षेत्र को नई पहचान देने के लिए सरकार ने नई योजना की शुरुआत की है. इस योजना का नाम है हरियाणा चिराग योजना. सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और वो किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में अपना नामांकन करवा सकते हैं.

इस योजना में हरियाणा के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए प्राइवेट स्कूल में कक्षा 2 से लेकर 12वीं तक की शिक्षा के लिए नामांकन करने का प्रावधान किया गया है. शिक्षा विभाग ने अधिनियम 134-ए को खत्म करते हुए नई शिक्षा नीति के साथ हाल ही में ये योजना लागू की है. इस योजना के तहत हरियाणा सरकार छात्रों की पूरी स्कूल फीस का खर्च उठाएगी.

इस योजना के तहत वही परिवार सक्षम हैं. जिनकी सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है. ऐसे में सरकार ने पहले चरण में 25000 छात्रों को प्राइवेट स्कूल में मुफ्त शिक्षा देने का लक्ष्य रखा है. छात्रों का जो भी खर्चा होगा, वो पूरी तरह से सरकार भरेगी.

योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता: इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले छात्र हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए. इसके अलावा छात्र के पारिवारिक सालाना आय परिवार पहचान पत्र के अनुसार 1 लाख 80 हजार रुपये से कम होनी चाहिए. छात्र दूसरी क्लास से लेकर 12वीं तक शिक्षा दिए जाने वाले निजी स्कूलों में प्रवेश या ट्रांसफर करवा सकते हैं. जो छात्र हर क्लास में पास हुआ है. वहीं छात्र इस योजना के लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकता है.

योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी दस्तावेज: चिराग योजना के तहत आवेदन करने वाले के पास विद्यार्थी का आधार कार्ड होना जरूरी है. इसके अलावा सरकारी स्कूल से निकलकर निजी स्कूलों में दाखिल करने के लिए स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है. परिवार का आय प्रमाण पत्र, छात्र का आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज दो फोटो, मूल निवास प्रमाण पत्र और परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है. ये दस्तावेज पूरे होने के बाद ही छात्र इस योजना का लाभ उठा सकते हैं

आवेदन की प्रक्रिया: इस योजना का लाभ उठाने के लिए दो तरीके से आवेदन किया जा सकता है. ऑफलाइन की बात करें, तो ऊपर दिए गए सारे जरूरी दस्तावेज के साथ जिस सरकारी स्कूल में छात्र पढ़ना चाहता है. वहां स्कूल में आवेदन किया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट भी तैयार की जा रही है, हालांकि अभी कोई ऑफिशियल वेबसाइट शुरू नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही इस योजना की ऑफिशल वेबसाइट को भी हरियाणा सरकार लॉन्च कर रही है.

फरीदाबाद: हरियाणा सरकार द्वारा जनता के हित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. शिक्षा के क्षेत्र को नई पहचान देने के लिए सरकार ने नई योजना की शुरुआत की है. इस योजना का नाम है हरियाणा चिराग योजना. सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और वो किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में अपना नामांकन करवा सकते हैं.

इस योजना में हरियाणा के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए प्राइवेट स्कूल में कक्षा 2 से लेकर 12वीं तक की शिक्षा के लिए नामांकन करने का प्रावधान किया गया है. शिक्षा विभाग ने अधिनियम 134-ए को खत्म करते हुए नई शिक्षा नीति के साथ हाल ही में ये योजना लागू की है. इस योजना के तहत हरियाणा सरकार छात्रों की पूरी स्कूल फीस का खर्च उठाएगी.

इस योजना के तहत वही परिवार सक्षम हैं. जिनकी सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है. ऐसे में सरकार ने पहले चरण में 25000 छात्रों को प्राइवेट स्कूल में मुफ्त शिक्षा देने का लक्ष्य रखा है. छात्रों का जो भी खर्चा होगा, वो पूरी तरह से सरकार भरेगी.

योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता: इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले छात्र हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए. इसके अलावा छात्र के पारिवारिक सालाना आय परिवार पहचान पत्र के अनुसार 1 लाख 80 हजार रुपये से कम होनी चाहिए. छात्र दूसरी क्लास से लेकर 12वीं तक शिक्षा दिए जाने वाले निजी स्कूलों में प्रवेश या ट्रांसफर करवा सकते हैं. जो छात्र हर क्लास में पास हुआ है. वहीं छात्र इस योजना के लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकता है.

योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी दस्तावेज: चिराग योजना के तहत आवेदन करने वाले के पास विद्यार्थी का आधार कार्ड होना जरूरी है. इसके अलावा सरकारी स्कूल से निकलकर निजी स्कूलों में दाखिल करने के लिए स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है. परिवार का आय प्रमाण पत्र, छात्र का आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज दो फोटो, मूल निवास प्रमाण पत्र और परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है. ये दस्तावेज पूरे होने के बाद ही छात्र इस योजना का लाभ उठा सकते हैं

आवेदन की प्रक्रिया: इस योजना का लाभ उठाने के लिए दो तरीके से आवेदन किया जा सकता है. ऑफलाइन की बात करें, तो ऊपर दिए गए सारे जरूरी दस्तावेज के साथ जिस सरकारी स्कूल में छात्र पढ़ना चाहता है. वहां स्कूल में आवेदन किया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट भी तैयार की जा रही है, हालांकि अभी कोई ऑफिशियल वेबसाइट शुरू नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही इस योजना की ऑफिशल वेबसाइट को भी हरियाणा सरकार लॉन्च कर रही है.

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