फरीदाबाद: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक तरफ खोरी गांव में तोड़फोड़ (Faridabad Khori Village Demolition) शुरू हो चुकी है तो वहीं अब हरियाणा सरकार की तरफ से इन लोगों के पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए एक नीति से लाई गई है. इस नीति में कुछ बिंदुओं को पूरा करने के बाद यहां के लोगों को मकान मिल पाएगा. फरीदाबाद नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल और जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी और बापू नगर में गांव खोरी के लोगों को बसाया जाएगा.
इसके लिए ड्राफ्ट पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है. पॉलिसी के तहत खोरी में रहने वाले परिवार के मुखिया को अपना परिवार पहचान पत्र या फिर बिजली का बिल व बड़खल विधानसभा का वोटर आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा. इसके बाद ही उसे इस पॉलिसी का लाभ मिल पाएगा. इसके अलावा पॉलिसी के तहत अप्लाई करने वाले लोग 6 महीने तक किराए पर कहीं भी रह सकते हैं. उनको 2000 रुपये महीने नगर निगम की तरफ से दिए जाएंगे.
ये भी पढ़ें- Faridabad Khori Village Demolition: सरकारी जमीन बेचने वाले इन 16 भूमाफियाओं पर केस दर्ज
इस बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट को तैयार करवा दिया जाएगा. जिसके बाद उनको उस फ्लैट में शिफ्ट करा दिया जाएगा. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोरी गांव में अतिक्रमण कर बने मकानों को थोड़ा जाना है. ऐसे में इन लोगों के पुनर्वास की मांग उठ रही थी जिसको लेकर तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे थे. ऐसे में हरियाणा सरकार ने पुनर्वास की मांग को पूरा करते हुए ये पॉलिसी बनाई है. फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी और बापू नगर में करीब 2000 फ्लैट प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं. इन फ्लैट में इन परिवारों को शिफ्ट करने की योजना बनाई गई है.
इसके अलावा जो लोग अपनी मर्जी से पुलिस का सहयोग करते हुए घर खाली करके जाएंगे उनको विशेष तौर से छूट दी जाएगी और जिनके पास यहीं का परिवार पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज होंगे वे फरीदाबाद के किसी भी हिस्से में किराए पर रह सकते हैं. उनको नगर निगम की तरफ से 2000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 6 महीने तक किराया दिया जाएगा.
ये भी पढ़ें- हरियाणा के इस जिले में लगेगा मारुति-सुजुकी का बड़ा प्लांट, नौकरियों की होगी भरमार!