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हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, गरीब परिवारों के बिजली बिल होंगे माफ, यहां जानें योजना के नियम और शर्तें

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Published : Jul 29, 2023, 2:16 PM IST

हरियाणा सरकार ने अंत्योदय यानी गरीब परिवारों के लिए अंत्योदय बिजली बिल माफी योजना शुरू करने का फैसला किया है. इस योजना के तहत वो सभी अंत्योदय परिवार बिजली बिल माफी योजना के पात्र होंगे. इसके लिए कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं.

antyodaya electricity bill waiver scheme
antyodaya electricity bill waiver scheme

फरीदाबाद: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लोगों को एक बार फिर से तोहफा दिया है. दरअसल हरियाणा सरकार ने अंत्योदय यानी गरीब परिवारों के लिए अंत्योदय बिजली बिल माफी योजना शुरू करने का फैसला किया है. इस योजना के तहत वो सभी अंत्योदय परिवार बिजली बिल माफी योजना के पात्र होंगे, जिनकी प्रति वर्ष आय परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के मुताबिक एक लाख रुपये तक सत्यापित हो. भले ही उनका बिजली कनेक्शन चालू हो या कटा हुआ हो.

ये भी पढ़ें- पानी के बकाया बिल पर सरकार ने दी बड़ी छूट, जुर्माना और ब्याज की राशि का नहीं करना होगा भुगतान

इसके अलावा अंत्योदय परिवार की पिछले 12 महीने की बिजली खपत औसन 150 यूनिट तक हो. इस योजना का फायदा वो भी उठा सकते हैं. जिन्होंने दो या दो से अधिक बिजली बिल जमा ना किया हो. उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत कंज्यूमर को केवल पिछले 12 महीने की बिजली का बिल का भुगतान करना पड़ेगा, जो कि 2300 रुपये से ज्यादा नहीं होगा. कंज्यूमर को ये राशि 6 किस्तों में जमा करवाने की छूट दी गई है.

इस योजना के तहत अगर कंज्यूमर का बिजली कनेक्शन कट गया है और मीटर नहीं है या फिर मीटर कटे हुए 6 महीने से कम समय हुआ है, तो एक किस्त भर के, या पूरी राशि भर के कंज्यूमर मीटर लगा सकता है. अगर बिजली के मीटर को कटे हुए 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, तो ऐसे में कंज्यूमर को नए बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई करना होगा. इस योजना का लाभ वो अंत्योदय परिवार भी ले सकता है.

जिनके ऊपर बिजली चोरी के मामले हैं. इसके अलावा जिस कंज्यूमर का विवादित बिजली बिल हो, जैसे यूनिट से ज्यादा बिल आना या कंज्यूमर का किसी भी तरह से बिजली विभाग के साथ कोई विवाद हो. इस स्थिति में अंत्योदय परिवार विवादित राशि का एक चौथाई या फिर जुर्माना राशि का 50% या 3600 रुपये इनमें से जो कम हो, वो राशि जमा करवाकर. इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. ये योजना तब तक वैध रहेगी. जब तक विभाग इसे वापस नहीं ले लेता.

ये भी पढ़ें- बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए बड़ी राहत, 31 जुलाई तक खेत में बिजाई नहीं हो पाई तो अलग से मुआवजा देगी सरकार

हालांकि इस मामले को लेकर फरीदाबाद के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर नरेश कक्कड़ का कहना है कि आदेश अभी पारित हुए हैं. जल्द ही इस योजना का लाभ जनता को मिलने वाला है. बिजली विभाग द्वारा इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा और कैसे इसका लाभ अंत्योदय परिवार उठा सकता है. इसकी जानकारी भी दी जाएगी.

फरीदाबाद: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लोगों को एक बार फिर से तोहफा दिया है. दरअसल हरियाणा सरकार ने अंत्योदय यानी गरीब परिवारों के लिए अंत्योदय बिजली बिल माफी योजना शुरू करने का फैसला किया है. इस योजना के तहत वो सभी अंत्योदय परिवार बिजली बिल माफी योजना के पात्र होंगे, जिनकी प्रति वर्ष आय परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के मुताबिक एक लाख रुपये तक सत्यापित हो. भले ही उनका बिजली कनेक्शन चालू हो या कटा हुआ हो.

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इसके अलावा अंत्योदय परिवार की पिछले 12 महीने की बिजली खपत औसन 150 यूनिट तक हो. इस योजना का फायदा वो भी उठा सकते हैं. जिन्होंने दो या दो से अधिक बिजली बिल जमा ना किया हो. उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत कंज्यूमर को केवल पिछले 12 महीने की बिजली का बिल का भुगतान करना पड़ेगा, जो कि 2300 रुपये से ज्यादा नहीं होगा. कंज्यूमर को ये राशि 6 किस्तों में जमा करवाने की छूट दी गई है.

इस योजना के तहत अगर कंज्यूमर का बिजली कनेक्शन कट गया है और मीटर नहीं है या फिर मीटर कटे हुए 6 महीने से कम समय हुआ है, तो एक किस्त भर के, या पूरी राशि भर के कंज्यूमर मीटर लगा सकता है. अगर बिजली के मीटर को कटे हुए 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, तो ऐसे में कंज्यूमर को नए बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई करना होगा. इस योजना का लाभ वो अंत्योदय परिवार भी ले सकता है.

जिनके ऊपर बिजली चोरी के मामले हैं. इसके अलावा जिस कंज्यूमर का विवादित बिजली बिल हो, जैसे यूनिट से ज्यादा बिल आना या कंज्यूमर का किसी भी तरह से बिजली विभाग के साथ कोई विवाद हो. इस स्थिति में अंत्योदय परिवार विवादित राशि का एक चौथाई या फिर जुर्माना राशि का 50% या 3600 रुपये इनमें से जो कम हो, वो राशि जमा करवाकर. इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. ये योजना तब तक वैध रहेगी. जब तक विभाग इसे वापस नहीं ले लेता.

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हालांकि इस मामले को लेकर फरीदाबाद के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर नरेश कक्कड़ का कहना है कि आदेश अभी पारित हुए हैं. जल्द ही इस योजना का लाभ जनता को मिलने वाला है. बिजली विभाग द्वारा इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा और कैसे इसका लाभ अंत्योदय परिवार उठा सकता है. इसकी जानकारी भी दी जाएगी.

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