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राज्यकर्मियों को 7वें वेतन आयोग के तहत मिलेगा मकान किराया भत्ताः कैप्टन अभिमन्यु

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Published : Jul 31, 2019, 3:42 AM IST

हरियाणा सरकार ने मंगलवार को अपने पात्र कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित मकान किराया भत्ता यानी एचआरए को 1 अगस्त 2019 से लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं

कैप्टन अभिमन्यु (वित्त मंत्री)

चंडीगढ़ः सूबे की सरकार ने अपने पात्र कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरुप संशोधित मकान किराया भत्ता यानी एचआरए को 1 अगस्त 2019 से लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं. मुख्यमंत्री के साथ कर्मचारी संगठनों की हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को 1 अगस्त से एचआरए देने का वादा किया था, जिसके तहत वित्त विभाग ने इसे अनुमति दे दी है. इसके तहत 2011 की जनगणना के अनुसार विभिन्न शहरों और कस्बों में तैनात राज्य सरकार के कर्मचारियों को संशोधित मकान किराया भत्ता दिया जाएगा.

दरअसल सरकार ने मकान किराया भत्ता देने के लिए कुछ श्रेणी बनाई है, जिसमें 50 लाख या इससे अधिक आबादी वाले शहरों को एक्स श्रेणी में कवर किया और ऐसे शहरों में तैनात कर्मियों को 24% या न्यूनतम 54,00 मकान किराया भत्ता मिलेगा. इसी प्रकार 5 लाख या इससे अधिक या 50 लाख से कम आबादी वाले शहरों को वाई श्रेणी में कवर किया गया है और ऐसे शहरों में तैनात कर्मियों को 16% या न्यूनतम 36,00 सौ मकान किराया भत्ता मिलेगा.

वहीं 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों को जेड श्रेणी में कवर किया गया है और ऐसे शहरों में तैनात कर्मियों को 8% या न्यूनतम 18,00 सौ मकान किराया भत्ता मिलेगा. संशोधित मकान किराया भत्ता के लागू होने से तीन लाख कर्मियों को लाभ होगा और इससे राज्य सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 1,920 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे.

हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के अनुसार मुख्यमंत्री की घोषणा की अनुपालना के तहत राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं. संशोधित मकान किराया भत्ता हरियाणा सिविल सर्विसेज ( सरकारी कर्मचारियों को भत्ता ) नियम 2016 के प्रावधानों के तहत देय होगा. उन्होंने बताया कि ट्राइसिटी चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली को एक यूनिट माना जाएगा और इन्हें वाई श्रेणी में रखा जाएगा. संशोधित मकान किराया भत्ता आगामी एक अगस्त 2019 से लागू होगा.

चंडीगढ़ः सूबे की सरकार ने अपने पात्र कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरुप संशोधित मकान किराया भत्ता यानी एचआरए को 1 अगस्त 2019 से लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं. मुख्यमंत्री के साथ कर्मचारी संगठनों की हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को 1 अगस्त से एचआरए देने का वादा किया था, जिसके तहत वित्त विभाग ने इसे अनुमति दे दी है. इसके तहत 2011 की जनगणना के अनुसार विभिन्न शहरों और कस्बों में तैनात राज्य सरकार के कर्मचारियों को संशोधित मकान किराया भत्ता दिया जाएगा.

दरअसल सरकार ने मकान किराया भत्ता देने के लिए कुछ श्रेणी बनाई है, जिसमें 50 लाख या इससे अधिक आबादी वाले शहरों को एक्स श्रेणी में कवर किया और ऐसे शहरों में तैनात कर्मियों को 24% या न्यूनतम 54,00 मकान किराया भत्ता मिलेगा. इसी प्रकार 5 लाख या इससे अधिक या 50 लाख से कम आबादी वाले शहरों को वाई श्रेणी में कवर किया गया है और ऐसे शहरों में तैनात कर्मियों को 16% या न्यूनतम 36,00 सौ मकान किराया भत्ता मिलेगा.

वहीं 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों को जेड श्रेणी में कवर किया गया है और ऐसे शहरों में तैनात कर्मियों को 8% या न्यूनतम 18,00 सौ मकान किराया भत्ता मिलेगा. संशोधित मकान किराया भत्ता के लागू होने से तीन लाख कर्मियों को लाभ होगा और इससे राज्य सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 1,920 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे.

हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के अनुसार मुख्यमंत्री की घोषणा की अनुपालना के तहत राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं. संशोधित मकान किराया भत्ता हरियाणा सिविल सर्विसेज ( सरकारी कर्मचारियों को भत्ता ) नियम 2016 के प्रावधानों के तहत देय होगा. उन्होंने बताया कि ट्राइसिटी चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली को एक यूनिट माना जाएगा और इन्हें वाई श्रेणी में रखा जाएगा. संशोधित मकान किराया भत्ता आगामी एक अगस्त 2019 से लागू होगा.

Intro:एंकर -
हरियाणा सरकार ने आज अपने पात्र कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित मकान किराया भत्ता यानी एचआरए को 1 अगस्त 2019 से लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं । मुख्यमंत्री के साथ कर्मचारी संगठनों की हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को 1 अगस्त से एचआरए देने का वादा किया था जिसके तहत आज वित्त विभाग ने इसे अनुमति दे दी है । दरअसल 2011 की जनगणना के अनुसार विभिन्न शहरों और कस्बों में तैनात राज्य सरकार के कर्मचारियों को संशोधित मकान किराया भत्ता दिया जाएगा । 50 लाख या इससे अधिक आबादी वाले शहरों को एक श्रेणी में कवर किया गया है और ऐसे शहरों में तैनात कर्मियों को 24% या न्यूनतम 5400 मकान किराया भत्ता मिलेगा । इसी प्रकार 5 लाख या इससे अधिक या 50 लाख से कम आबादी वाले शहरों को वाई श्रेणी में कवर किया गया है और ऐसे शहरों में तैनात कर्मियों को 16% या न्यूनतम 3600 मकान किराया भत्ता मिलेगा । वही 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों को जेड श्रेणी में कवर किया गया है और ऐसे शहरों में तैनात कर्मियों को 8% या न्यूनतम 1800 मकान किराया भत्ता मिलेगा संशोधित मकान किराया भत्ता के लागू होने से तीन लाख कर्मियों को लाभ होगा और इससे राज्य सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 1920 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे ।


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हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ विभिन्न कर्मचारी संगठनों की बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से एचआरए का लाभ 1 अगस्त से दिए जाने के आश्वासन के तहत आज विभाग ने फैसला लेते हुए कर्मचारियों को बढ़ी राहत दी है । हरियाणा सरकार ने आखिर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित मकान किराया भत्ता को एक अगस्त 2019 से लागू करने को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं । हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के अनुसार मुख्यमंत्री की घोषणा की अनुपालना के तहत राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं । अभिमन्यु ने बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विभिन्न शहरों और कस्बों में तैनात राज्य सरकार के कर्मचारियों को संशोधित मकान किराया भत्ता दिया जाएगा । सरकार की तरफ से विभिन्न श्रेणियां बनाई गई हैं जिसमें 50 लाख या इससे अधिक आबादी वाले शहरों को एक श्रेणी में कवर किया गया है , इसी प्रकार 5 लाख से अधिक या 50 लाख से कम आबादी वाले शहरों को वाई श्रेणी में कवर किया गया है । वही 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों को जेड श्रेणी में कवर किया गया है जिसके तहत अलग मकान किराया भत्ता तय किया गया है । दरअसल एक्स श्रेणी में कर्मियों को 24% या न्यूनतम 5400 मकान किराया भत्ता मिलेगा वही वाई श्रेणी में तैनात कर्मियों को 16% या न्यूनतम 36 सो रुपए मकान किराया भत्ता मिलेगा । जबकि ज श्रेणी में तैनात कर्मियों को 8% या न्यूनतम 1800 मकान किराया भत्ता मिलेगा। संशोधित मकान किराया भत्ता हरियाणा सिविल सर्विसेज ( सरकारी कर्मचारियों को भत्ता ) नियम 2016 के प्रावधानों के तहत दे होगा उन्होंने बताया कि ट्राइसिटी चंडीगढ़ पंचकूला और मोहाली को एक यूनिट माना जाएगा और इन्हें वाई श्रेणी में रखा जाएगा संशोधन मकान किराया भत्ता आगामी एक अगस्त 2019 से लागू होगा ।


Conclusion:गौरतलब है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हुई मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के एचआरए की मांग को माना जरूर था मगर इसे 1 अगस्त से लागू करने का आश्वासन दिया था जबकि कर्मचारी पिछले 3 साल के एरियर के साथ एचआरए मिलने की उम्मीद लगाए बैठे थे । फिलहाल कर्मचारी सरकार के इस फैसले से संतुष्ट थे । एक अगस्त से लागू करने के फैसले के बाद भी हरियाणा सरकार को 19 20 करोड़ अतिरिक्त खर्च करने होंगे ।
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