चंडीगढ़ः सूबे की सरकार ने अपने पात्र कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरुप संशोधित मकान किराया भत्ता यानी एचआरए को 1 अगस्त 2019 से लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं. मुख्यमंत्री के साथ कर्मचारी संगठनों की हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को 1 अगस्त से एचआरए देने का वादा किया था, जिसके तहत वित्त विभाग ने इसे अनुमति दे दी है. इसके तहत 2011 की जनगणना के अनुसार विभिन्न शहरों और कस्बों में तैनात राज्य सरकार के कर्मचारियों को संशोधित मकान किराया भत्ता दिया जाएगा.
दरअसल सरकार ने मकान किराया भत्ता देने के लिए कुछ श्रेणी बनाई है, जिसमें 50 लाख या इससे अधिक आबादी वाले शहरों को एक्स श्रेणी में कवर किया और ऐसे शहरों में तैनात कर्मियों को 24% या न्यूनतम 54,00 मकान किराया भत्ता मिलेगा. इसी प्रकार 5 लाख या इससे अधिक या 50 लाख से कम आबादी वाले शहरों को वाई श्रेणी में कवर किया गया है और ऐसे शहरों में तैनात कर्मियों को 16% या न्यूनतम 36,00 सौ मकान किराया भत्ता मिलेगा.
वहीं 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों को जेड श्रेणी में कवर किया गया है और ऐसे शहरों में तैनात कर्मियों को 8% या न्यूनतम 18,00 सौ मकान किराया भत्ता मिलेगा. संशोधित मकान किराया भत्ता के लागू होने से तीन लाख कर्मियों को लाभ होगा और इससे राज्य सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 1,920 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे.
हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के अनुसार मुख्यमंत्री की घोषणा की अनुपालना के तहत राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं. संशोधित मकान किराया भत्ता हरियाणा सिविल सर्विसेज ( सरकारी कर्मचारियों को भत्ता ) नियम 2016 के प्रावधानों के तहत देय होगा. उन्होंने बताया कि ट्राइसिटी चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली को एक यूनिट माना जाएगा और इन्हें वाई श्रेणी में रखा जाएगा. संशोधित मकान किराया भत्ता आगामी एक अगस्त 2019 से लागू होगा.