चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने बिजली के बकाया बिलों (Surcharge Waiver Scheme haryana) की समस्या के समाधान के लिए शुरू की गई सरचार्ज माफी योजना-2022 (Surcharge Waiver Scheme) को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है. बिजली निगमों के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे उपभोक्ता उठा सकते हैं, जिनका बिल 31 दिसंबर, 2021 तक बकाया था. यह योजना कनेक्ट और डिस्कनेक्ट दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए है. इस योजना का लाभ लंबित बिलों का भुगतान करने वाले सरकारी कार्यालयों एवं विभागों को भी दिया जाएगा.
इस योजना के अंतर्गत घरेलू, कृषि उपभोक्ता के साथ ही सरकारी, ग्राम पंचायत तथा नगर निगम से संबंधित बिजली के कनेक्शन को अब तक के पूर्ण सरचार्ज से फ्री कर दिया जाएगा. योजना के तहत उन्हें केवल अब तक की मूल राशि का भुगतान करना होगा. उपभोक्ता मूल राशि एकमुश्त अथवा अगले तीन बिलों के साथ भी जमा करवा सकता है. एकमुश्त जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी.
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योजना के तहत हटाए जाने वाले सरचार्ज को अगले 6 बिलों की लगातार अदायगी के अनुपात में माफ किया जाएगा. अगर उपभोक्ता अपनी मूल राशि एकमुश्त या निर्धारित किस्तों में जमा नहीं करवाता है. उपभोक्ता ने लगातार 6 बिल जमा नहीं करवाए तो उसका माफ किया गया सरचार्ज वापस बिल में जोड़ दिया जाएगा. उसके बाद उपभोक्ता को स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा.
उपभोक्ताओं की बकाया मूल राशि पर लगने वाले सरचार्ज की पुनर्गणना की जाएगी. वर्तमान ब्याज की दर 1.5 प्रतिशत मासिक की बजाय उसे साधारण 10 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा. फ्रीज किया गया सरचार्ज अगले 6 बिलों की लगातार अदायगी के अनुपात में माफ किया जाएगा. सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के बने गलत बिल विभाग की शर्तों के अनुसार ठीक किए जाएंगे.
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