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बिजली विभाग की सरचार्ज माफी योजना का समय बढ़ा, अब उपभोक्ता इस तारीख तक ले सकेंगे इसका लाभ

​हरियाणा सरकार ने बिजली विभाग की सरचार्ज माफी योजना (scheme for haryana electricity consumers) का समय बढ़ा दिया है. इसके तहत बिजली उपभोक्ता मूल राशि व पुनर्गणना किया गया सरचार्ज एकमुश्त या आगामी तीन बिलों के साथ अदा कर सकते हैं.

Surcharge Waiver Scheme haryana scheme for haryana electricity consumers
हरियाणा सरकार ने बिजली विभाग की सरचार्ज माफी योजना का समय बढ़ाया.
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Published : Dec 19, 2022, 7:27 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने बिजली के बकाया बिलों (Surcharge Waiver Scheme haryana) की समस्या के समाधान के लिए शुरू की गई सरचार्ज माफी योजना-2022 (Surcharge Waiver Scheme) को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है. बिजली निगमों के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे उपभोक्ता उठा सकते हैं, जिनका बिल 31 दिसंबर, 2021 तक बकाया था. यह योजना कनेक्ट और डिस्कनेक्ट दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए है. इस योजना का लाभ लंबित बिलों का भुगतान करने वाले सरकारी कार्यालयों एवं विभागों को भी दिया जाएगा.

इस योजना के अंतर्गत घरेलू, कृषि उपभोक्ता के साथ ही सरकारी, ग्राम पंचायत तथा नगर निगम से संबंधित बिजली के कनेक्शन को अब तक के पूर्ण सरचार्ज से फ्री कर दिया जाएगा. योजना के तहत उन्हें केवल अब तक की मूल राशि का भुगतान करना होगा. उपभोक्ता मूल राशि एकमुश्त अथवा अगले तीन बिलों के साथ भी जमा करवा सकता है. एकमुश्त जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी.

पढ़ें: गणतंत्र दिवस पर सीएम मनोहर लाल खट्टर देंगे सौगात, पंचकूला आरओबी जनता को करेंगे समर्पित

योजना के तहत हटाए जाने वाले सरचार्ज को अगले 6 बिलों की लगातार अदायगी के अनुपात में माफ किया जाएगा. अगर उपभोक्ता अपनी मूल राशि एकमुश्त या निर्धारित किस्तों में जमा नहीं करवाता है. उपभोक्ता ने लगातार 6 बिल जमा नहीं करवाए तो उसका माफ किया गया सरचार्ज वापस बिल में जोड़ दिया जाएगा. उसके बाद उपभोक्ता को स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा.

उपभोक्ताओं की बकाया मूल राशि पर लगने वाले सरचार्ज की पुनर्गणना की जाएगी. वर्तमान ब्याज की दर 1.5 प्रतिशत मासिक की बजाय उसे साधारण 10 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा. फ्रीज किया गया सरचार्ज अगले 6 बिलों की लगातार अदायगी के अनुपात में माफ किया जाएगा. सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के बने गलत बिल विभाग की शर्तों के अनुसार ठीक किए जाएंगे.

पढ़ें: बिजली उपभोक्ता अब सरचार्ज माफी योजना का उठा पाएंगे लाभ, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने बिजली के बकाया बिलों (Surcharge Waiver Scheme haryana) की समस्या के समाधान के लिए शुरू की गई सरचार्ज माफी योजना-2022 (Surcharge Waiver Scheme) को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है. बिजली निगमों के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे उपभोक्ता उठा सकते हैं, जिनका बिल 31 दिसंबर, 2021 तक बकाया था. यह योजना कनेक्ट और डिस्कनेक्ट दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए है. इस योजना का लाभ लंबित बिलों का भुगतान करने वाले सरकारी कार्यालयों एवं विभागों को भी दिया जाएगा.

इस योजना के अंतर्गत घरेलू, कृषि उपभोक्ता के साथ ही सरकारी, ग्राम पंचायत तथा नगर निगम से संबंधित बिजली के कनेक्शन को अब तक के पूर्ण सरचार्ज से फ्री कर दिया जाएगा. योजना के तहत उन्हें केवल अब तक की मूल राशि का भुगतान करना होगा. उपभोक्ता मूल राशि एकमुश्त अथवा अगले तीन बिलों के साथ भी जमा करवा सकता है. एकमुश्त जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी.

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योजना के तहत हटाए जाने वाले सरचार्ज को अगले 6 बिलों की लगातार अदायगी के अनुपात में माफ किया जाएगा. अगर उपभोक्ता अपनी मूल राशि एकमुश्त या निर्धारित किस्तों में जमा नहीं करवाता है. उपभोक्ता ने लगातार 6 बिल जमा नहीं करवाए तो उसका माफ किया गया सरचार्ज वापस बिल में जोड़ दिया जाएगा. उसके बाद उपभोक्ता को स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा.

उपभोक्ताओं की बकाया मूल राशि पर लगने वाले सरचार्ज की पुनर्गणना की जाएगी. वर्तमान ब्याज की दर 1.5 प्रतिशत मासिक की बजाय उसे साधारण 10 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा. फ्रीज किया गया सरचार्ज अगले 6 बिलों की लगातार अदायगी के अनुपात में माफ किया जाएगा. सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के बने गलत बिल विभाग की शर्तों के अनुसार ठीक किए जाएंगे.

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