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अनुसूचित जाति के किसानों को बैटरी चलित स्प्रे मशीन पर दी जाएगी 50% सब्सिडी - agriculture minister jp dalal

हरियाणा सरकार ने आगामी खरीफ फसल को देखते हुए अनुसूचित जाति के किसानों को कृषि यंत्र बैटरी चलित स्प्रे मशीन पर 50% की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है. इसके लिए इच्छुक अनुसूचित जाति से संबंधित किसान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

subsidy for scheduled caste farmers on battery operated spray machine in haryana
कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल
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Published : Jul 10, 2020, 7:39 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के किसानों को बैटरी चलने वाली स्प्रे मशीन पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का फैसला किया है. हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आगामी खरीफ की फसल को देखते हुए ये निर्णय लिया है. जेपी दलाल ने कहा कि वर्ष 2020-21 के दौरान अनुसूचित जाति के किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा.

उन्होंने बताया कि इच्छुक अनुसूचित जाति से संबंधित किसान 10 जुलाई से 31 जुलाई तक विभागीय पोर्टल www.agriharyanacrm.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. विभाग की तरफ से कृषि यंत्र बैटरी चलित स्प्रे मशीन पर कुल लागत का 50 प्रतिशत या 2500 रुपये अनुदान दिया जाएगा.

यहां से जानकारी प्राप्त करें किसान

उन्होंने कहा कि जानकारी के लिए किसान निकट के खंड कृषि विकास अधिकारी या जिला कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. वहीं प्रदेश स्तर पर कृषि भवन सेक्टर-20 पंचकूला मुख्यालय के दूरभाष नंबर-01722 521 900 और टोल फ्री नंबर 1800 180 2117 पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं.

कृषि मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र पर भी आवेदन भरा जा सकता है. इसके अलावा अनुसूचित जाति के किसानों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र संबंधित जिले का स्थाई निवासी होने का प्रमाण पत्र साथ लाना जरूरी है. कृषि मंत्री के अनुसार योजना का लाभ उन्हीं अनुसूचित किसानों को दिया जाएगा जिन्होंने इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ ना लिया हो और 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर की 50% सब्सिडी का लाभ अनुसूचित जाति के किसानों को दिया जाएगा.

बैटरी चलित स्प्रे पंप के लाभ

पहले किसान हाथ से चलने वाली स्प्रे मशीन प्रयोग करते थे. इससे किसान को दोगुनी मेहनत करनी पड़ी थी. एक हाथ से किसान को स्प्रे मशीन को पंप करना होता है और दूसरे हाथ से खेत में पंप के नोजल से स्प्रे करना होता है. वहीं बैटरी चलित मशीनों से किसान का काम आसान हो गया है. इस मशीन को पंप नहीं करना होता. इसमें लगी मोटर अपने आप ही मशीन को पंप करती रहती है और इसका प्रेशर भी ज्यादा रहता है.

ये भी पढ़ें:-गुरुग्राम: मेदांता अस्पताल में कोरोना मरीज को थमाया 29 लाख का बिल, स्वास्थ्य विभाग ने भेजा नोटिस

हाथ से चलने वाली स्प्रे मशीन की बाजार में 1 हजार रुपये की रेंज में आ जाती है, जबकि बैटरी वाली पंप 5 हजार रुपये तक होती है. जिस पर कृषि विभाग अनुसूचित जाति के किसानों को 50 प्रतिशत की छूट दे रहा है. इस मशीन से किसान कम समय में ज्यादा से ज्यादा खेत में स्प्रे कर सकता है और थकान भी नहीं होती है.

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के किसानों को बैटरी चलने वाली स्प्रे मशीन पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का फैसला किया है. हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आगामी खरीफ की फसल को देखते हुए ये निर्णय लिया है. जेपी दलाल ने कहा कि वर्ष 2020-21 के दौरान अनुसूचित जाति के किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा.

उन्होंने बताया कि इच्छुक अनुसूचित जाति से संबंधित किसान 10 जुलाई से 31 जुलाई तक विभागीय पोर्टल www.agriharyanacrm.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. विभाग की तरफ से कृषि यंत्र बैटरी चलित स्प्रे मशीन पर कुल लागत का 50 प्रतिशत या 2500 रुपये अनुदान दिया जाएगा.

यहां से जानकारी प्राप्त करें किसान

उन्होंने कहा कि जानकारी के लिए किसान निकट के खंड कृषि विकास अधिकारी या जिला कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. वहीं प्रदेश स्तर पर कृषि भवन सेक्टर-20 पंचकूला मुख्यालय के दूरभाष नंबर-01722 521 900 और टोल फ्री नंबर 1800 180 2117 पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं.

कृषि मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र पर भी आवेदन भरा जा सकता है. इसके अलावा अनुसूचित जाति के किसानों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र संबंधित जिले का स्थाई निवासी होने का प्रमाण पत्र साथ लाना जरूरी है. कृषि मंत्री के अनुसार योजना का लाभ उन्हीं अनुसूचित किसानों को दिया जाएगा जिन्होंने इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ ना लिया हो और 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर की 50% सब्सिडी का लाभ अनुसूचित जाति के किसानों को दिया जाएगा.

बैटरी चलित स्प्रे पंप के लाभ

पहले किसान हाथ से चलने वाली स्प्रे मशीन प्रयोग करते थे. इससे किसान को दोगुनी मेहनत करनी पड़ी थी. एक हाथ से किसान को स्प्रे मशीन को पंप करना होता है और दूसरे हाथ से खेत में पंप के नोजल से स्प्रे करना होता है. वहीं बैटरी चलित मशीनों से किसान का काम आसान हो गया है. इस मशीन को पंप नहीं करना होता. इसमें लगी मोटर अपने आप ही मशीन को पंप करती रहती है और इसका प्रेशर भी ज्यादा रहता है.

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हाथ से चलने वाली स्प्रे मशीन की बाजार में 1 हजार रुपये की रेंज में आ जाती है, जबकि बैटरी वाली पंप 5 हजार रुपये तक होती है. जिस पर कृषि विभाग अनुसूचित जाति के किसानों को 50 प्रतिशत की छूट दे रहा है. इस मशीन से किसान कम समय में ज्यादा से ज्यादा खेत में स्प्रे कर सकता है और थकान भी नहीं होती है.

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