चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि श्रमिकों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को किराए पर सस्ते मकान और खाना उपलब्ध कराना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है.
जस्टिस रितु भारी ने पंजाब और हरियाणा सरकार से जवाब तलब करते हुए कहा कि इस बारे में केंद्र सरकार की योजना को लागू करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि राज्यों में अपराध ना बढ़े. इसके लिए श्रमिक और झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों को सस्ता खाना और मकान मुहैया कराया जाना चाहिए.
केंद्र सरकार के वकील चेतन मित्तल ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में ये केस काफी दिनों से चल रहा था. जिसमें राज्य सरकारें ये कोशिश कर रही थी कि किसी तरह राज्य और केंद्र सरकार की स्कीमों का लाभ गरीबों तक पहुंच पाए.
उन्होंने कहा कि संविधान के मुताबिक जीवन यापन का अधिकार सभी लोगों को है. इसे लेकर केंद्र सरकार की योजना भी है. केंद्र की योजना को लागू करने के लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकारों से पूछा है कि सस्ते मकानों के निर्माण के लिए कितना बजट पारित किया गया है.
हाईकोर्ट ने राज्य सरकारों को ये भी आदेश दिया है कि इसकी जानकारी संबंधित वेबसाइट पर अपलोड की जाए और योजना के तहत पारित राशि का इस्तेमाल किस तरह से होगा. इसकी भी जानकारी दी जाए.
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