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20 जुलाई से लागू होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जानें चंडीगढ़ के ग्राहकों के लिए क्या है खास

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Published : Jul 18, 2020, 12:03 PM IST

कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत चंडीगढ़ स्टेट कंज्यूमर कमीशन को 10 करोड़ रुपये तक के क्लेम तक केस सुनाने का अधिकार दिया गया है. पहले कमीशन को सिर्फ 1 करोड़ तक का ही था.

special right given to chandigarh state consumer commission in consumer protection act 2019
20 जुलाई से लागू होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जानें चंडीगढ़ के ग्राहकों के लिए क्या है खास

चंडीगढ़: ग्राहकों के लिए देश में नया कानून 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. शुक्रवार को केंद्र सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को नोटिफाई कर दिया है. इस कानून के लागू होने से ग्राहकों को कई और अधिकार मिल जाएंगे, जो कि पुराने कानून में नहीं थे.

ग्राहकों के लिए सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उन्हें किसी भी कंपनी के खिलाफ केस फाइल करने के लिए ये नहीं देखना होगा कि उस कंपनी का उनके शहर में कोई ऑफिस या ब्रांच है. जबकि पहले ये नियम था कि आप जिस कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर रहे हैं उसका ऑफिस आपके शहर में जरूर हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी दूसरे शहर में गए हैं और वहां किसी कंपनी ने आपके साथ ठगी की है तो आप उसके खिलाफ चंडीगढ़ कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं.

वहीं एक और राहत ये भी मिली है कि नए कानून के तहत चंडीगढ़ स्टेट कंज्यूमर कमीशन को 10 करोड़ तक के केस सुनाने का अधिकार दिया गया है. पहले कमीशन को सिर्फ 1 करोड़ तक का ही अधिकार था. अगर कोई ग्राहक इससे ज्यादा का दावा करता था तो ऐसे में उसे नेशनल कमीशन दिल्ली जाना पड़ता था. पहले ये लिमिट 20 लाख रुपये थी.

ये भी पढ़िए: जल्द यूनिवर्सिटी की ई-लाइब्रेरी से जुड़ेंगे हरियाणा के सभी सरकारी कॉलेज

वकील पंकज चांदगोठिया ने बताया कि पुराने कानून में एक नियम था कि जिस में जिन मामलों में ग्राहक और कंपनी के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता था तो केस की सुनवाई कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर होती थी. भले ही कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट गलत ही क्यों ना हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. ग्राहक अब कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट को भी चैलेंज कर सकेंगे. ऐसा ज्यादातर बैंक लोन या फिर प्रॉपर्टी से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट वालों के साथ होता है.

चंडीगढ़: ग्राहकों के लिए देश में नया कानून 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. शुक्रवार को केंद्र सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को नोटिफाई कर दिया है. इस कानून के लागू होने से ग्राहकों को कई और अधिकार मिल जाएंगे, जो कि पुराने कानून में नहीं थे.

ग्राहकों के लिए सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उन्हें किसी भी कंपनी के खिलाफ केस फाइल करने के लिए ये नहीं देखना होगा कि उस कंपनी का उनके शहर में कोई ऑफिस या ब्रांच है. जबकि पहले ये नियम था कि आप जिस कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर रहे हैं उसका ऑफिस आपके शहर में जरूर हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी दूसरे शहर में गए हैं और वहां किसी कंपनी ने आपके साथ ठगी की है तो आप उसके खिलाफ चंडीगढ़ कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं.

वहीं एक और राहत ये भी मिली है कि नए कानून के तहत चंडीगढ़ स्टेट कंज्यूमर कमीशन को 10 करोड़ तक के केस सुनाने का अधिकार दिया गया है. पहले कमीशन को सिर्फ 1 करोड़ तक का ही अधिकार था. अगर कोई ग्राहक इससे ज्यादा का दावा करता था तो ऐसे में उसे नेशनल कमीशन दिल्ली जाना पड़ता था. पहले ये लिमिट 20 लाख रुपये थी.

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वकील पंकज चांदगोठिया ने बताया कि पुराने कानून में एक नियम था कि जिस में जिन मामलों में ग्राहक और कंपनी के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता था तो केस की सुनवाई कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर होती थी. भले ही कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट गलत ही क्यों ना हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. ग्राहक अब कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट को भी चैलेंज कर सकेंगे. ऐसा ज्यादातर बैंक लोन या फिर प्रॉपर्टी से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट वालों के साथ होता है.

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