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अनुसूचित जाति के किसानों के लिए विशेष सरकारी योजनाएं, ऐसे करें आवेदन

अनुसूचित जाति के किसानों को बायोगैस स्कीम के तहत एक क्यूबिक के बायोगैस प्लांट पर 10 हजार रुपये और 2 से 6 क्यूबिक बायोगैस प्लांट पर 13 हजार रुपये प्रति संयंत्र अनुदान दिया जा रहा है.

Special Government Schemes for Scheduled Caste Farmers
अनुसूचित जाति के किसानों के लिए विशेष सरकारी योजनाएं
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Published : Sep 7, 2020, 11:05 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार की तरफ से अनुसूचित जाति के किसानों की भलाई के लिए कई तरह की योजनाएं संचालित की जा रही हैं. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अनुसूचित जाति के किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 193.63 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है.

एक सरकारी प्रवक्ता ने अनुसूचित जाति के किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत इन किसानों को गेहूं, दलहन की फसलों व फसल चक्र बाजरा, चना, मूंग, चना और मोटे अनाज, गन्ना और कपास की फसलों में खरपतवार नाशक या कीटनाशकों, बीज वितरण और स्प्रे-पंप पर अनुदान दिया जा रहा है. इसी प्रकार आत्मा स्कीम के तहत ट्रेनिंग, भ्रमण, प्रदर्शन इत्यादि करवाने का प्रावधान किया गया है.

कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत का अनुदान

प्रवक्ता ने बताया कि इन-सीटू क्रॉप रेज्ड्यू मैनेजमेंट स्कीम, सब-मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम व अनुसूचित जाति के समूहों हेतु कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध करवाने की राज्यस्तरीय योजना के तहत अनुसूचित जाति के किसानों को कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत का अनुदान लाभ दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि बायोगैस स्कीम के तहत एक क्यूबिक के बायोगैस प्लांट पर 10 हजार रुपये और 2 से 6 क्यूबिक बायोगैस प्लांट पर 13 हजार रुपये प्रति संयंत्र अनुदान दिया जा रहा है.

किसानों को दिया जाता है प्रशिक्षण

प्रवक्ता ने बताया कि भूमिगत पाइप लाइन स्कीम, फव्वारा संयंत्र प्रणाली तथा टपका सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत किसी भी सिंचाई प्रणाली पर कुल खर्च का 85 प्रतिशत अनुदान भी ऐसे किसानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है. एल्युमीनियम आधारित सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर अनुसूचित जाति के किसानों को कुल खर्च का अधिकतम 28,650 रुपये का लाभ दिया जा रहा है. इसी तरह, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांवों में जल संचयन संरचनाओं का निर्माण तथा हल्दी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करके अनुसूचित जाति के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की गई है. इसके साथ-साथ फसल बीमा योजना का लाभ भी ऐसे किसानों को दिया जा रहा है.

इन माध्यमों से किसान कर सकता है रजिस्ट्रेशन

किसानों से अपील करते हुए कहा कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर किसानों को अपना पंजीकरण जरूर करवाना चाहिए. उन्होंने बताया कि किसान एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in तथा कृषि यंत्रों और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली हेतु www.agriharyanacrm.com पर अपना पंजीकरण करवाकर योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है. अधिक जानकारी के लिए वे टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 या अपने नजदीकी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें- 6 सितंबर: पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर का भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार की तरफ से अनुसूचित जाति के किसानों की भलाई के लिए कई तरह की योजनाएं संचालित की जा रही हैं. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अनुसूचित जाति के किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 193.63 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है.

एक सरकारी प्रवक्ता ने अनुसूचित जाति के किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत इन किसानों को गेहूं, दलहन की फसलों व फसल चक्र बाजरा, चना, मूंग, चना और मोटे अनाज, गन्ना और कपास की फसलों में खरपतवार नाशक या कीटनाशकों, बीज वितरण और स्प्रे-पंप पर अनुदान दिया जा रहा है. इसी प्रकार आत्मा स्कीम के तहत ट्रेनिंग, भ्रमण, प्रदर्शन इत्यादि करवाने का प्रावधान किया गया है.

कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत का अनुदान

प्रवक्ता ने बताया कि इन-सीटू क्रॉप रेज्ड्यू मैनेजमेंट स्कीम, सब-मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम व अनुसूचित जाति के समूहों हेतु कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध करवाने की राज्यस्तरीय योजना के तहत अनुसूचित जाति के किसानों को कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत का अनुदान लाभ दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि बायोगैस स्कीम के तहत एक क्यूबिक के बायोगैस प्लांट पर 10 हजार रुपये और 2 से 6 क्यूबिक बायोगैस प्लांट पर 13 हजार रुपये प्रति संयंत्र अनुदान दिया जा रहा है.

किसानों को दिया जाता है प्रशिक्षण

प्रवक्ता ने बताया कि भूमिगत पाइप लाइन स्कीम, फव्वारा संयंत्र प्रणाली तथा टपका सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत किसी भी सिंचाई प्रणाली पर कुल खर्च का 85 प्रतिशत अनुदान भी ऐसे किसानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है. एल्युमीनियम आधारित सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर अनुसूचित जाति के किसानों को कुल खर्च का अधिकतम 28,650 रुपये का लाभ दिया जा रहा है. इसी तरह, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांवों में जल संचयन संरचनाओं का निर्माण तथा हल्दी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करके अनुसूचित जाति के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की गई है. इसके साथ-साथ फसल बीमा योजना का लाभ भी ऐसे किसानों को दिया जा रहा है.

इन माध्यमों से किसान कर सकता है रजिस्ट्रेशन

किसानों से अपील करते हुए कहा कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर किसानों को अपना पंजीकरण जरूर करवाना चाहिए. उन्होंने बताया कि किसान एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in तथा कृषि यंत्रों और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली हेतु www.agriharyanacrm.com पर अपना पंजीकरण करवाकर योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है. अधिक जानकारी के लिए वे टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 या अपने नजदीकी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.

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