ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा सरकार कैदियों को देगी राहत, यहां जानिए किन अपराधियों को नहीं होगी छूट

26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर हरियाणा सरकार इस बार कैदियों को विशेष छूट (prisoners to release haryana jail on Republic Day) देगी. इसका ऐलान मंगलवार को जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने किया. लेकिन कुछ कैदियों को ये विशेष अवसर नहीं दिया जाएगा.

Haryana Jail Minister Ranjit Singh Chautala
हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला
author img

By

Published : Jan 24, 2023, 10:53 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर कैदियों के लिए एक विशेष छूट का ऐलान किया है. राज्य में आपराधिक अधिकार क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा सुनाई गई सजा भुगत रहे कैदियों को यह विशेष छूट दी जाएगी. इस बात की जानकारी हरियाणा जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने दी है. उन्होंने जानकारी दी है कि जिन अपराधियों को आजीवन कारावास, 10 वर्ष या इससे अधिक की अवधि की सजा सुनाई गई है, उन्हें 90 दिन की छूट दी जाएगी.

जिन अपराधियों को पांच वर्ष से ऊपर व 10 वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 60 दिन की छूट प्रदान की जाएगी. इसी प्रकार, जिन अपराधियों को पांच वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 30 दिन की छूट प्रदान की जाएगी. गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी, 2023 को कारागार से पैरोल और फरलो पर आए सभी अपराधियों को यह छूट दी जाएगी. बशर्ते वे अपने निर्धारित समय पर सम्बन्धित कारागार में आत्म समर्पण करते हैं, तो उस स्थिति में कारावास के बचे हुए समय में यह छूट दी जाएगी.

मंत्री ने बताया कि जिन अपराधियों पर जुर्माना भुगतान न करने पर सजा हुई है. उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी. जिन अपराधियों को हरियाणा में आपराधिक न्याय क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराया गया है, लेकिन हरियाणा के बाहर जेलों में अपनी सजा काट रहे हैं, वे उपरोक्त पैमाने के अनुसार यह छूट प्राप्त करने के हकदार होंगे. जो अपराधी जमानत पर हैं, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी.

उन्होंने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की हत्या तथा अपहरण, बलात्कार के साथ हत्या, डकैती और लूटपाट, टैटोरिस्ट एण्ड डिसरैप्टिव एक्टिविटीज (प्रीवेंशन) अधिनियम-1967, कार्यालय गोपनीय अधिनियम-1923, विदेशी अधिनियम-1948, पासपोर्ट अधिनियम-1967, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1961 की धारा 2 और 3, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 121 से 130, फिरोती के लिए किडनैपिंग, पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत कोई अपराध, एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत धारा 32ए के तहत सजा काट रहे अपराधियों को छूट नहीं दी जाएगी.

ये भी पढ़ें: रोहतक में मिली परिवार की लाश: आरएमपी डॉक्टर ने पत्नी और दो बच्चों की हत्या करने के बाद की खुदकुशी

इन अपराधियों को नहीं मिलेगी छूट: वहीं, पाकिस्तान नेशनल, अपराध दण्ड सहिंता 1973 की धारा 107/109/110 की धाराओं के साथ-साथ शांति बनाए रखने के मामले में सुरक्षा देने में असफल होने वाले व्यक्ति, पिछले दो वर्षों के दौरान किसी भी बड़े जेल अपराध में संलिप्त अपराधियों के मामले में सजा काट रहे अपराधियों को पंजाब जेल मैनुअल, हरियाणा जेल नियम-2022 या उस दिन लागू किसी अन्य अधिनियम या नियमों के तहत कोई छूट नहीं दी जाएगी.

ये भी पढ़ें: CM Manohar Lal OSD: जवाहर यादव बने सीएम मनोहर लाल के नए ओएसडी

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर कैदियों के लिए एक विशेष छूट का ऐलान किया है. राज्य में आपराधिक अधिकार क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा सुनाई गई सजा भुगत रहे कैदियों को यह विशेष छूट दी जाएगी. इस बात की जानकारी हरियाणा जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने दी है. उन्होंने जानकारी दी है कि जिन अपराधियों को आजीवन कारावास, 10 वर्ष या इससे अधिक की अवधि की सजा सुनाई गई है, उन्हें 90 दिन की छूट दी जाएगी.

जिन अपराधियों को पांच वर्ष से ऊपर व 10 वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 60 दिन की छूट प्रदान की जाएगी. इसी प्रकार, जिन अपराधियों को पांच वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 30 दिन की छूट प्रदान की जाएगी. गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी, 2023 को कारागार से पैरोल और फरलो पर आए सभी अपराधियों को यह छूट दी जाएगी. बशर्ते वे अपने निर्धारित समय पर सम्बन्धित कारागार में आत्म समर्पण करते हैं, तो उस स्थिति में कारावास के बचे हुए समय में यह छूट दी जाएगी.

मंत्री ने बताया कि जिन अपराधियों पर जुर्माना भुगतान न करने पर सजा हुई है. उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी. जिन अपराधियों को हरियाणा में आपराधिक न्याय क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराया गया है, लेकिन हरियाणा के बाहर जेलों में अपनी सजा काट रहे हैं, वे उपरोक्त पैमाने के अनुसार यह छूट प्राप्त करने के हकदार होंगे. जो अपराधी जमानत पर हैं, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी.

उन्होंने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की हत्या तथा अपहरण, बलात्कार के साथ हत्या, डकैती और लूटपाट, टैटोरिस्ट एण्ड डिसरैप्टिव एक्टिविटीज (प्रीवेंशन) अधिनियम-1967, कार्यालय गोपनीय अधिनियम-1923, विदेशी अधिनियम-1948, पासपोर्ट अधिनियम-1967, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1961 की धारा 2 और 3, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 121 से 130, फिरोती के लिए किडनैपिंग, पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत कोई अपराध, एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत धारा 32ए के तहत सजा काट रहे अपराधियों को छूट नहीं दी जाएगी.

ये भी पढ़ें: रोहतक में मिली परिवार की लाश: आरएमपी डॉक्टर ने पत्नी और दो बच्चों की हत्या करने के बाद की खुदकुशी

इन अपराधियों को नहीं मिलेगी छूट: वहीं, पाकिस्तान नेशनल, अपराध दण्ड सहिंता 1973 की धारा 107/109/110 की धाराओं के साथ-साथ शांति बनाए रखने के मामले में सुरक्षा देने में असफल होने वाले व्यक्ति, पिछले दो वर्षों के दौरान किसी भी बड़े जेल अपराध में संलिप्त अपराधियों के मामले में सजा काट रहे अपराधियों को पंजाब जेल मैनुअल, हरियाणा जेल नियम-2022 या उस दिन लागू किसी अन्य अधिनियम या नियमों के तहत कोई छूट नहीं दी जाएगी.

ये भी पढ़ें: CM Manohar Lal OSD: जवाहर यादव बने सीएम मनोहर लाल के नए ओएसडी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.