चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा सत्र में शुक्रवार को कुल सात विधेयक पारित किये गए हैं. इनमें हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2020, हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020, हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन विधेयक, 2020, हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020, हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2020, और पंजाब भू राजस्व (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2020 शामिल हैं.
बता दें कि हरियाणा सरकार ने पंचायती राज विधेयक 2020 सदन में रखा है. इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने कहा महिलाओं को पंचायती राज में 50 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक लेकर आ रही है. इसके अलावा हरियाणा सरकार ने संगठित अपराध सिंडिकेट या गैंग की आपराधिक गतिविधि के निवारण और नियंत्रण हेतु और उनसे निपटान के लिए विशेष उपबंध करने के लिए हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2020 पारित किया है.
हरियाणा राज्य में संगठित अपराध की उभरती स्थिति के मद्देनजर, ये अनिवार्य हो गया है कि राज्य में भी इसी प्रकार का कानून लागू किया जाएगा जो गैंगस्टर्स, उनके मुखियाओं और संगठित आपराधिक गिरोहों के सदस्यों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करता हो. इस तरह के मजबूत कानून अपराधियों के खिलाफ ठोस और निवारक लेकिन कानून सम्मत कार्रवाई करने के लिए पुलिस को सशक्त बनाया जाएगा.
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ऐसे अपराधों की आय से अर्जित संपत्ति को जब्त करने और इस अधिनियम के तहत अपराधों के मुकदमों से निपटने के लिए विशेष अदालतों और विशेष अभियोजकों की व्यवस्था करने के लिए विशेष प्रावधानों को भी लागू करने की आवश्यकता है. पिछले दशक में राज्य में अपराध के पैटर्न में बदलाव देखने को मिला है.