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हरियाणा में पराली जलाने के लिए रोकने वाली सभी टीमें रिटायर्ड जज मदन बी लोकुर को करेंगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि, ईपीसीए सहित सभी प्राधिकरण मांगी गयी सूचना के लिए समिति को रिपोर्ट करेंगे. पीठ ने कहा, हमें विश्वास है कि प्रत्येक उपाय प्रदूषण को कम करने के इरादे से अधिकारियों द्वारा लिया गया है.

Retired judge Madan B. Lokur to see cases of stubble burning in Punjab-Haryana
पराली जलाने के लिए रोकने वाली सभी टीमें रिटायर्ड जज मदन बी लोकुर को करेंगी रिपोर्ट
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Published : Oct 16, 2020, 9:57 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नए आयोग का गठन किया है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने और इसकी निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन लोकुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के चीफ सेकेट्री उन्हें सहयोग करेंगे. कोर्ट ने आदेश दिया कि संबंधित राज्य उन्हें काम में मदद के लिए ज़रूरी स्टाफ और ट्रांसपोर्ट उपलब्ध करेगी. पहले से राज्यो में काम रही कमेटी भी जस्टिस लोकुर की कमेटी को रिपोर्ट करेगी. नई कमेटी हर 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा कराएगी.

पराली जलाने के मामलों को गंभीरता से निपट रहे हैं- हरियाणा

हरियाणा ने अदालत को सूचित किया कि इस मुद्दे से निपटा जा रहा है और यह कम हो गया है. वहीं पंजाब ने कहा कि यह स्थिति की निगरानी कर रहा है, 8000 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है और इस मुद्दे पर पूर्णकालिक रूप से काम करने के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया गया है. इस मुद्दे पर 5-6 साल से नजर रखी जा रही है और 15 सदस्यों की एक समिति शीर्ष अदालत के समक्ष रिपोर्ट दाखिल कर रही है, पंजाब में पेश होने वाले वकील को जोड़ा.

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि पंजाब और हरियाणा में पहले से ही मौजूद टीमों को जो पराली जलाने से रोकने के लिए हैं, लोकुर समिति को रिपोर्ट करना और निर्देश लेना होगा. साथ ही कहा कि राज्यों को अपने काम को पूरा करने के लिए समिति को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए. पीठ ने कहा, ईपीसीए सहित सभी प्राधिकरण मांगी गयी सूचना के लिए समिति को रिपोर्ट करेंगे. पीठ ने कहा, हमें विश्वास है कि प्रत्येक उपाय प्रदूषण को कम करने के इरादे से अधिकारियों द्वारा लिया गया है.

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नए आयोग का गठन किया है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने और इसकी निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन लोकुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के चीफ सेकेट्री उन्हें सहयोग करेंगे. कोर्ट ने आदेश दिया कि संबंधित राज्य उन्हें काम में मदद के लिए ज़रूरी स्टाफ और ट्रांसपोर्ट उपलब्ध करेगी. पहले से राज्यो में काम रही कमेटी भी जस्टिस लोकुर की कमेटी को रिपोर्ट करेगी. नई कमेटी हर 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा कराएगी.

पराली जलाने के मामलों को गंभीरता से निपट रहे हैं- हरियाणा

हरियाणा ने अदालत को सूचित किया कि इस मुद्दे से निपटा जा रहा है और यह कम हो गया है. वहीं पंजाब ने कहा कि यह स्थिति की निगरानी कर रहा है, 8000 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है और इस मुद्दे पर पूर्णकालिक रूप से काम करने के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया गया है. इस मुद्दे पर 5-6 साल से नजर रखी जा रही है और 15 सदस्यों की एक समिति शीर्ष अदालत के समक्ष रिपोर्ट दाखिल कर रही है, पंजाब में पेश होने वाले वकील को जोड़ा.

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि पंजाब और हरियाणा में पहले से ही मौजूद टीमों को जो पराली जलाने से रोकने के लिए हैं, लोकुर समिति को रिपोर्ट करना और निर्देश लेना होगा. साथ ही कहा कि राज्यों को अपने काम को पूरा करने के लिए समिति को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए. पीठ ने कहा, ईपीसीए सहित सभी प्राधिकरण मांगी गयी सूचना के लिए समिति को रिपोर्ट करेंगे. पीठ ने कहा, हमें विश्वास है कि प्रत्येक उपाय प्रदूषण को कम करने के इरादे से अधिकारियों द्वारा लिया गया है.

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