चंडीगढ़: डेरा प्रमुख और हत्या समेत रेप केस में दोषी राम रहीम को पैरोल देने के विरोध में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की तरफ से लगाई गई याचिका पर आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है. इस मामले में हरियाणा सरकार और अन्य पक्षों को जवाब दायर करना है. हाई कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई के दौरान डेरा प्रमुख राम रहीम और हरियाणा सरकार के साथ अन्य पक्षों को 17 फरवरी को जवाब दाखिल करने का निर्देश जारी किया गया था.
17 फरवरी को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी. जिसके बाद 28 फरवरी अगली तारीख तय की गई थी. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से लगाई गई याचिका में हरियाणा के मुख्यमंत्री, गृह सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ ही डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को प्रतिवादी बनाया गया है. याचिका में रोहतक मंडल आयुक्त की ओर से राम रहीम को पैरोल देने में नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं.
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राम रहीम को 20 जनवरी को 40 दिनों की पैरोल दी गई थी. जिसके खिलाफ एसजीपीसी की तरफ से याचिका लगाई गई है. एसजीपीसी ने अपनी याचिका में राम रहीम को मिली पैरोल को रद्द करने की मांग की है. राम रहीम को लगातार पैरोल मिलने से सरकार पर सवाल उठ रहे हैं. रेप और हत्या के दोषी राम रहीम को इससे पहले भी पैरोल मिल चुकी है.
राम रहीम को सबसे पहले 24 अक्टूबर 2020 को अपनी मां से मिलने के लिए एक दिन की पैरोल मिली. इसके बाद 17 मई 2021 को बीमारी का हवाला देकर उसने फिर से पैरोल ली. डेरा प्रमुख को पहली बार 7 फरवरी 2022 को 21 दिन की फरलो मिली. वहीं 17 जून को 30 दिन की पैरोल पर वो एक बार फिर जेल से बाहर आया. अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल दोबारा मिली. पैरोल के दौरान राम रहीम यूपी आश्रम से ऑनलाइन सत्संग भी करता है. इस बार उसने बकायदा एक गाना भी रिलीज किया. उसके सत्संग में बीजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल होते हैं.
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