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क्या कोऑपरेटिव बैंक की सलाहकार नियुक्ति में हुई गड़बड़ी? अब सरकार को सौंपा जाएगा ज्ञापन

हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक ऑफिसर एसोसिएशन ने सलाहकार नियुक्त करने में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. इस याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा कर दिया है.

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Published : Aug 11, 2020, 3:13 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक ऑफिसर एसोसिएशन द्वारा बैंक में दो सलाहकार नियुक्त करने के खिलाफ दायर याचिका का पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया है. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एसोसिएशन को कहा कि वो अपनी मांग को लेकर सरकार को ज्ञापन दें, ताकि सरकार उसपर उचित निर्णय ले सके.

अधिकारी एसोसिएशन ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि इन नियुक्तियों के पीछे बैंक के उच्च अधिकारी अपने लोगों को एडजस्ट करना चाहते हैं. ये भर्ती बैंक के नियमों के खिलाफ है. दायर याचिका में बताया गया कि हरियाणा सरकार ने 10 जुलाई को एक विज्ञापन जारी कर बैंक में दो सलाहकार के पदों के लिए आवेदन मांगे थे.

ये भी पढ़ें- किसानों को आत्मनिर्भर बनाना ही सरकार का मकसद- जेपी दलाल

इन पदों पर केवल राष्ट्रीयकृत बैंक से रिटायर अधिकारियों को ही आवेदन करने के लिए योग्य माना गया था, लेकिन बैंक के प्रबंध निदेशक ने अपने कुछ हितों को लाभ देने के लिए बाद में सेवा शर्त में कुछ संशोधन भी कर दिया. राष्ट्रीयकृत के साथ प्राइवेट बैंक से रिटायर अधिकारियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया, ताकि उनके नजदीकी लोगों को एडजस्ट किया जा सके.

याचिका में आरोप लगाया गया कि सलाहकार के लिए उम्र आदि के बारे में कोई स्पष्ट शर्त नहीं रखी गई और ना ही राज्य के वित्त विभाग से इस पद को भरने के लिए इजाजत मांगी गई. याचिका में इन भर्तियों पर रोक की मांग करते हुए विज्ञापन को रद्द करने की मांग की गई थी.

चंडीगढ़: हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक ऑफिसर एसोसिएशन द्वारा बैंक में दो सलाहकार नियुक्त करने के खिलाफ दायर याचिका का पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया है. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एसोसिएशन को कहा कि वो अपनी मांग को लेकर सरकार को ज्ञापन दें, ताकि सरकार उसपर उचित निर्णय ले सके.

अधिकारी एसोसिएशन ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि इन नियुक्तियों के पीछे बैंक के उच्च अधिकारी अपने लोगों को एडजस्ट करना चाहते हैं. ये भर्ती बैंक के नियमों के खिलाफ है. दायर याचिका में बताया गया कि हरियाणा सरकार ने 10 जुलाई को एक विज्ञापन जारी कर बैंक में दो सलाहकार के पदों के लिए आवेदन मांगे थे.

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इन पदों पर केवल राष्ट्रीयकृत बैंक से रिटायर अधिकारियों को ही आवेदन करने के लिए योग्य माना गया था, लेकिन बैंक के प्रबंध निदेशक ने अपने कुछ हितों को लाभ देने के लिए बाद में सेवा शर्त में कुछ संशोधन भी कर दिया. राष्ट्रीयकृत के साथ प्राइवेट बैंक से रिटायर अधिकारियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया, ताकि उनके नजदीकी लोगों को एडजस्ट किया जा सके.

याचिका में आरोप लगाया गया कि सलाहकार के लिए उम्र आदि के बारे में कोई स्पष्ट शर्त नहीं रखी गई और ना ही राज्य के वित्त विभाग से इस पद को भरने के लिए इजाजत मांगी गई. याचिका में इन भर्तियों पर रोक की मांग करते हुए विज्ञापन को रद्द करने की मांग की गई थी.

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