चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. जिसमें न्यायालय की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि किसी भी गाड़ी के ऊपर गाड़ी सवार या अन्य का किसी भी तरह का चिन्ह नहीं दर्शाया जा सकेगा. अब गाड़ियों के ऊपर एडवोकेट, हाइकोर्ट, डॉक्टर, अध्यक्ष, प्रेस जैसे शब्दों के स्टिकर का इस्तेमाल करना जुर्म होगा.
पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय की तरफ से एक मामले की सुनवाई के दौरान मोटर व्हीकल एक्ट में एक बड़ा फैसला सुनाया है. सीनियर वकील पंकज जैन ने फैसले के बार में जानकारी कि जिस तरह गाड़ियों के ऊपर अमूमन देखने को मिलता है कि प्रेस, डॉक्टर, एडवोकेट, हाई कोर्ट, जस्टिस, चेयरमैन, अध्यक्ष जैसे स्टिकर जो लगाए जाते हैं. वह अब नहीं लगाए जा सकेंगे और अगर लगाए जाते हैं तो उन पर मोटर व्हीकल एक्ट के कानून के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान होगा.
हाई कोर्ट की गाड़ियों पर नहीं दिखेंगे स्टीकर
वकील पंकज जैन ने बताया कि पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय की गाड़ियों पर भी अब हाई कोर्ट लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा. इनको भी हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. क्योंकि उच्च न्यायालय ने यह शुरुआत पहले अपने से की है.
पार्किंग स्टीकर के लिए मिली छूट
इसके साथ ही पार्किंग को लेकर कई तरह के स्टीकर गाड़ियों पर लगाए जाते हैं तो उन्हें इस कानून से छूट मिलेगी, लेकिन अब किसी भी पद को लेकर के पद की भूमिका दर्शाने वाला स्टीकर गाड़ी पर नहीं लगाया जाएगा. यह आदेश सरकारी और गैर सरकारी सभी गाड़ियों के ऊपर लागू होंगे.
क्या था मामला?
दरअसल पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय में पार्किंग को लेकर के भी चंडीगढ़ से जवाब मांगा गया था. जिसमें अभी पार्किंग को लेकर के जो जवाब प्रशासन की तरफ से दाखिल किया गया है. उसमें आने वाले दिनों के बीच मामले की सुनवाई दोबारा से होगी, लेकिन जिस तरह से सड़क के किनारे गाड़ियां खड़ी की जाती हैं या फिर घरों के सामने गाड़ियां खड़ी की जाती हैं उनको भी खड़े करने पर पूर्ण रोक होगी.