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HC ने बार एसोसिएशन पर लगाया 50 हजार का जुर्माना, जानिये क्या रही वजह ?

मंगलवार को हरियाणा-पंजाब हाई कोर्ट ने बार एसोसिएशन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना ठोक दिया. साथ ही कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि वकीलों ने कोर्ट के काम को पैरालाइज कर दिया है. आप भी पढ़िए आखिर कोर्ट ने बार एसोसिएशन पर जुर्माना क्यों लगाया.

हरियाणा-पंजाब हाई कोर्ट
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Published : Aug 14, 2019, 8:13 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा-पंजाब हाई कोर्ट ने बार एसोसिएशन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने ये जुर्माना इसलिए लगाया है क्योंकि एक केस के चलते वकीलों ने कुछ लोगों को कोर्ट के अंदर जाने नहीं दिया था.

हाई कोर्ट में हुआ हंगामा, कोर्ट ने बार एसोसिएशन पर लगाया जुर्माना, देखें वीडियो

दरसअल वकील पिछले काफी दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं और पूरे कोर्ट का कामकाज ठप पड़ा हुआ है. कोर्ट ने बार एसोसिएशन पर जुर्माना लगाते हुए कहा कि वकीलों का आचरण उनके प्रोफेशन के अनुरूप नहीं है. कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून का जानकार होने का मतलब ये नहीं है कि आप सुप्रीम हैं. कोर्ट ने आगे कहा कि वकीलों की हड़ताल ने सारे काम को पैरालाइज कर दिया है.

चंडीगढ़: हरियाणा-पंजाब हाई कोर्ट ने बार एसोसिएशन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने ये जुर्माना इसलिए लगाया है क्योंकि एक केस के चलते वकीलों ने कुछ लोगों को कोर्ट के अंदर जाने नहीं दिया था.

हाई कोर्ट में हुआ हंगामा, कोर्ट ने बार एसोसिएशन पर लगाया जुर्माना, देखें वीडियो

दरसअल वकील पिछले काफी दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं और पूरे कोर्ट का कामकाज ठप पड़ा हुआ है. कोर्ट ने बार एसोसिएशन पर जुर्माना लगाते हुए कहा कि वकीलों का आचरण उनके प्रोफेशन के अनुरूप नहीं है. कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून का जानकार होने का मतलब ये नहीं है कि आप सुप्रीम हैं. कोर्ट ने आगे कहा कि वकीलों की हड़ताल ने सारे काम को पैरालाइज कर दिया है.

Intro:हाइकोर्ट ने लगाया बार एसोसिएशन पर 50000 का जुर्माना । एक केस के सिलसिले में आए लोगों को कोर्ट में नहीं जाने दिया गया था । वकीलों की हड़ताल के चलते नही जाने दिया जा रहा था लोगो को । जस्टिस मनोज बजाज की कोर्ट ने दिया आदेश । Body:आज ही दिए आदेश। कोर्ट की सख्त टिप्पणी, वकीलों का आचरण उनके प्रोफेशन के अनुरूप नहीं। कानून का जानकार होने का मतलब ये नही की आप सबसे सुप्रीम है।
Conclusion:कोर्ट ने कहा वकीलों की हड़ताल ने काम को पैरालाइज कर दिया है । वकीलों ने अपने अधिकार से बाहर जा कर लोगो को रोका , जो बिल्कुल गलत है और लोगो के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है ।
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