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हाईकोर्ट ने हरियाणा वक्फ बोर्ड की याचिका की खारिज - वक्फ बोर्ड मामला हाईकोर्ट हरियाणा

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को वक्फ बोर्ड मामले में जल्द सुनवाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई केवल फिजिकल हियरिंग शुरू होने के बाद ही होगी.

wakf board petition dismissed haryana high court
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Published : Apr 5, 2021, 10:34 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा वक्फ बोर्ड की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें बोर्ड ने कोर्ट से आग्रह किया था कि वक्फ बोर्ड मामले पर जल्द सुनवाई की जाए. हाईकोर्ट ने बोर्ड की इस मांग को खारिज करते हुए साफ कहा कि इस मामले पर सुनवाई केवल फिजिकल हियरिंग शुरू होने के बाद ही होगी.

बोर्ड ने कोर्ट में कहा था कि मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के चलते वक्फ बोर्ड के काम रूके हुए हैं. बेंच ने कहा कि इस विषय पर भी नियमित सुनवाई के दौरान चर्चा होगी. इस मामले में दायर याचिका में हरियाणा वक्फ बोर्ड के गठन को चुनौती देते हुए बोर्ड के गठन को लेकर 6 मार्च की नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी.

ये भी पढ़ें- किसानों के विरोध पर गृह मंत्री का बयान- हमें झंडे दिखाओ, हमारे पुतले फूंको और हम देखेंगे

इस पर हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की बैठक पर रोक के आदेश दिए थे, लेकिन बाद में कोर्ट ने बैठक आयोजित करने की सरकार को छूट दे दी थी. इस मामले की सुनवाई के दौरान न्याय प्रशासन विभाग के अवर सचिव ने हाईकोर्ट में जवाब दायर कर याचिका में लगाए गए आरोपों को नकारते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी.

याचिका में कहा गया था कि हरियाणा वक्फ बोर्ड का गठन करते हुए नियमों को ताक पर रखा गया. बोर्ड के गठन को लेकर जो प्रावधान हैं उनको दरकिनार करते हुए गठन किया गया. याचिकाकर्ता ने बोर्ड के गठन को ही अवैध करार देते हुए कहा कि जब बोर्ड का गठन ही अवैध है तो ऐसे में उसके चेयरमैन के चुनाव को वैध करार नहीं दिया जा सकता. बोर्ड के गठन को लेकर जो प्रावधान हैं सरकार ने उन प्रावधानों की पालना नहीं की इसलिए बोर्ड को अवैध करार दिया जाना चाहिए.

ये भी पढ़ें- हरियाणा कांग्रेस जिला पर्यवेक्षकों के साथ शैलजा और विवेक बंसल ने की बैठक

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा वक्फ बोर्ड की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें बोर्ड ने कोर्ट से आग्रह किया था कि वक्फ बोर्ड मामले पर जल्द सुनवाई की जाए. हाईकोर्ट ने बोर्ड की इस मांग को खारिज करते हुए साफ कहा कि इस मामले पर सुनवाई केवल फिजिकल हियरिंग शुरू होने के बाद ही होगी.

बोर्ड ने कोर्ट में कहा था कि मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के चलते वक्फ बोर्ड के काम रूके हुए हैं. बेंच ने कहा कि इस विषय पर भी नियमित सुनवाई के दौरान चर्चा होगी. इस मामले में दायर याचिका में हरियाणा वक्फ बोर्ड के गठन को चुनौती देते हुए बोर्ड के गठन को लेकर 6 मार्च की नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी.

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इस पर हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की बैठक पर रोक के आदेश दिए थे, लेकिन बाद में कोर्ट ने बैठक आयोजित करने की सरकार को छूट दे दी थी. इस मामले की सुनवाई के दौरान न्याय प्रशासन विभाग के अवर सचिव ने हाईकोर्ट में जवाब दायर कर याचिका में लगाए गए आरोपों को नकारते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी.

याचिका में कहा गया था कि हरियाणा वक्फ बोर्ड का गठन करते हुए नियमों को ताक पर रखा गया. बोर्ड के गठन को लेकर जो प्रावधान हैं उनको दरकिनार करते हुए गठन किया गया. याचिकाकर्ता ने बोर्ड के गठन को ही अवैध करार देते हुए कहा कि जब बोर्ड का गठन ही अवैध है तो ऐसे में उसके चेयरमैन के चुनाव को वैध करार नहीं दिया जा सकता. बोर्ड के गठन को लेकर जो प्रावधान हैं सरकार ने उन प्रावधानों की पालना नहीं की इसलिए बोर्ड को अवैध करार दिया जाना चाहिए.

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