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फीस मामला: सरकार, निजी स्कूल और अभिभावक मिलकर निकाले हल- HC

सुनवाई के दौरान पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि निजी स्कूल, अभिभावक और सरकार कोर्ट के पास कोई समाधान लेकर आए जिस पर तीनों की सहमति हो.

punjab and haryana highcourt hearing on private school fees matter
सरकार, निजी स्कूल और अभिभावक मिल के निकाले हल-HC
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Published : Jun 18, 2020, 1:42 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में निजी स्कूलों द्वारा वसूली जाने वाली फीस के मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार, निजी स्कूल और अभिभावकों से कहा कि वो कोर्ट के समक्ष कोई समाधान लेकर आए, जिस पर तीनों की सहमति बनी हो. अब इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार यानी कि 23 जून को होगी.

सुनवाई के दौरान निजी स्कूलों के अभिभावकों ने कहा कि मामले में हाई कोर्ट को अभिभावकों का भी पक्ष सुनना चाहिए. इस पर निजी स्कूलों ने इस अर्जी का विरोध किया, जिस पर हाई कोर्ट ने कहा कि मामले में अभिभावकों का पक्ष भी सुना जाना जरूरी है.

वहीं अभिभावकों के वकील प्रदीप कुमार रापड़िया ने सवाल उठाया कि स्कूलों के पास कोई फंड नहीं बचा है इसकी जानकारी सरकार को दी जाए. जिसके लिए बैलेंस शीट अपलोड करना जरूरी है. इसके अलावा स्कूलों को ये जानकारी भी देनी जरूरी है कि उनके पास कितना फंड बचा है.

ये भी पढ़िए: फीस वसूलने पर प्राइवेट स्कूलों का पक्ष भी सुनें चंडीगढ़ प्रशासन: HC

बहस के बाद हाई कोर्ट ने सुझाव दिया कि क्यों न इस पूरे मामले में सरकार,निजी स्कूल और अभिभावक मिल बैठकर इसका हल निकाल लेते. इस पर हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने मामले में सरकार से निर्देश ले हाईकोर्ट को सूचित करने के लिए समय मांगा. इस पर हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई सोमवार तक स्थगित कर दी है.

चंडीगढ़: पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में निजी स्कूलों द्वारा वसूली जाने वाली फीस के मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार, निजी स्कूल और अभिभावकों से कहा कि वो कोर्ट के समक्ष कोई समाधान लेकर आए, जिस पर तीनों की सहमति बनी हो. अब इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार यानी कि 23 जून को होगी.

सुनवाई के दौरान निजी स्कूलों के अभिभावकों ने कहा कि मामले में हाई कोर्ट को अभिभावकों का भी पक्ष सुनना चाहिए. इस पर निजी स्कूलों ने इस अर्जी का विरोध किया, जिस पर हाई कोर्ट ने कहा कि मामले में अभिभावकों का पक्ष भी सुना जाना जरूरी है.

वहीं अभिभावकों के वकील प्रदीप कुमार रापड़िया ने सवाल उठाया कि स्कूलों के पास कोई फंड नहीं बचा है इसकी जानकारी सरकार को दी जाए. जिसके लिए बैलेंस शीट अपलोड करना जरूरी है. इसके अलावा स्कूलों को ये जानकारी भी देनी जरूरी है कि उनके पास कितना फंड बचा है.

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बहस के बाद हाई कोर्ट ने सुझाव दिया कि क्यों न इस पूरे मामले में सरकार,निजी स्कूल और अभिभावक मिल बैठकर इसका हल निकाल लेते. इस पर हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने मामले में सरकार से निर्देश ले हाईकोर्ट को सूचित करने के लिए समय मांगा. इस पर हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई सोमवार तक स्थगित कर दी है.

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