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कोरोना संक्रमण में ट्रायल कोर्ट को जल्द सुनवाई के निर्देश नहीं दे सकते: HC

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Published : Jul 21, 2020, 10:16 PM IST

जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल ने कहा कि हाईकोर्ट फिलहाल किसी भी ट्रायल कोर्ट को जल्दी सुनवाई के लिए नहीं कहेगा. संभव हो तो अगली सुनवाई पर एप्लीकेशन के निपटारे का प्रयास करें.

punjab and haryana high court said cannot direct trial court for early hearing in corona infection
कोरोना संक्रमण में ट्रायल कोर्ट को जल्द सुनवाई के निर्देश नहीं दे सकते

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अक्सर यह मांग की जाती है कि ट्रायल कोर्ट को जल्दी सुनवाई के निर्देश दिए जाएं. ऐसे ही एक मामले में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कोविड-19 के चलते मौजूदा परिस्थितियों में किसी भी कोर्ट को जल्दी सुनवाई के निर्देश नहीं दिए जा सकते.

मंगलवार को जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल ने फैसले में कहा कि मौजूदा समय में जबकि कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, तो किसी भी जुडिशल ऑफिसर और उसके स्टाफ की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता.

ऐसे में हाईकोर्ट फिलहाल किसी भी ट्रायल कोर्ट को जल्दी सुनवाई के लिए नहीं कहेगा. संभव हो तो अगली सुनवाई पर एप्लीकेशन के निपटारे का प्रयास करें. जस्टिस गिल ने फैसले में कहा कि संभव हो तो ट्रायल कोर्ट मामले की अगली सुनवाई पर याचिका का निपटारा करने का प्रयास करें.

किस मामले में कोर्ट ने दी स्टेटमेंट?

अमृतसर निवासी उधम सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनका बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर मालिकाना हक है. ग्राउंड फ्लोर के मालिक ने उनके फ्रंट साइड से आने-जाने के रास्ते को रोक दिया है. उन्हें बिल्डिंग के लिए बैकसाइड से आना जाना पड़ रहा है. याचिका में मांग की गई थी कि संबंधित कोर्ट को हाईकोर्ट जल्दी से उनकी एप्लीकेशन का निपटारा करने के निर्देश दें, जिसमें उन्होंने रास्ता खोले जाने की मांग की थी.

ये भी पढ़ें- कोरोना: प्लाज्मा डोनेट करने के लिए CM मनोहर लाल ने लॉन्च किया पोर्टल

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अक्सर यह मांग की जाती है कि ट्रायल कोर्ट को जल्दी सुनवाई के निर्देश दिए जाएं. ऐसे ही एक मामले में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कोविड-19 के चलते मौजूदा परिस्थितियों में किसी भी कोर्ट को जल्दी सुनवाई के निर्देश नहीं दिए जा सकते.

मंगलवार को जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल ने फैसले में कहा कि मौजूदा समय में जबकि कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, तो किसी भी जुडिशल ऑफिसर और उसके स्टाफ की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता.

ऐसे में हाईकोर्ट फिलहाल किसी भी ट्रायल कोर्ट को जल्दी सुनवाई के लिए नहीं कहेगा. संभव हो तो अगली सुनवाई पर एप्लीकेशन के निपटारे का प्रयास करें. जस्टिस गिल ने फैसले में कहा कि संभव हो तो ट्रायल कोर्ट मामले की अगली सुनवाई पर याचिका का निपटारा करने का प्रयास करें.

किस मामले में कोर्ट ने दी स्टेटमेंट?

अमृतसर निवासी उधम सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनका बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर मालिकाना हक है. ग्राउंड फ्लोर के मालिक ने उनके फ्रंट साइड से आने-जाने के रास्ते को रोक दिया है. उन्हें बिल्डिंग के लिए बैकसाइड से आना जाना पड़ रहा है. याचिका में मांग की गई थी कि संबंधित कोर्ट को हाईकोर्ट जल्दी से उनकी एप्लीकेशन का निपटारा करने के निर्देश दें, जिसमें उन्होंने रास्ता खोले जाने की मांग की थी.

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