चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को किसान आंदोलन के चलते दिल्ली पुलिस द्वारा सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों की खुदाई के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने गृह मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के सचिव के माध्यम से केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने हरियाणा सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भी इस मुद्दे पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है. मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी.
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राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 का दिया हवाला
ो याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों को ब्लॉक नहीं किया जा सकता, जिससे आम जनता को बहुत असुविधा होती है.
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याचिकाकर्ता ने मांग की है कि राष्ट्रीय राजमार्गों को खोलने के लिए गृह मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग को निर्देश दें कि वह दिल्ली पुलिस द्वारा बाधित किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों को खोलें. उन्होंने याचिका में ये भी मांग की कि जिन्होंने वहां पर गड्ढे खोदे हैं, कीलें गाड़ी हैं और बैरिकेड्स लगाए हैं उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए जाएं.
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