चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से वाहनों पर लगे स्टीकर्स को लेकर दिए आदेश गए हैं. आदेश के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने भी स्टीकर्स लगे वाहनों का चालान करना शुरू कर दिया है, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से साफ तौर पर बताया गया है कि आखिर किन स्टीकर्स को गाड़ी पर नहीं लगाया जा सकता है और किन स्टीकर्स को लगाया जा सकता है.
चंडीगढ़ प्रशासन के वकील पंकज जैन ने बताया कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश को साफ करते हुए एक सूची जारी की है, जिसमें बताया गया है की गाड़ियों पर लगे किन स्टीकर्स पर चालान किया जाएगा और किन स्टीकर्स पर चालान नहीं किया जाएगा.
हाईकोर्ट की ओर से जारी की गई लिस्ट
उन्होंने कहा गाड़ी के ऊपर किसी भी प्राइवेट या सरकारी विभाग को दर्शाता कोई भी स्टीकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग अपनी गाड़ियों पर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंटऑफ इंडिया या इस तरह की अन्य स्टीकर चिपका लेते हैं. वो लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, इसलिए हाईकोर्ट ने अब इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है.
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साथ ही गाड़ी पर ऐसा भी कोई स्टीकर नहीं लगा होना चाहिए जो व्यक्ति का पद दर्शाता हो. चाहे वो व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर का हो या सरकारी सेक्टर का हो. उदाहरण के लिए गाड़ियों पर सरपंच, अध्यक्ष, सचिव, प्रेस, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाईकोर्ट, मीडिया पत्रकार या किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लिखा होना चाहिए. अगर किसी गाड़ी पर इस तरह के स्टीकर लगाए जाते हैं तो पुलिस उसका चालान कर सकती है.
पार्किंग स्टीकर्स पर नहीं कटेगा चालान
इसके अलावा हाईकोर्ट ने ये भी कहा है की पार्किंग का स्टीकर लगी गाड़ियों को राहत मिलेगी. ये आदेश पार्किंग स्टीकर पर लागू नहीं होगा, लेकिन पार्किंग के स्टीकर पर पार्किंग शब्द लिखा होना चाहिए.
गाड़ी पर लगा सकते हैं धार्मिक स्टीकर
इसके अलावा भी कोर्ट ने कहा है कि लोग अन्य स्टीकर गाड़ियों पर लगवा सकते हैं. जैसे किसी भगवान का नाम, तस्वीर या अपने किसी पारिवारिक सदस्य का नाम या बच्चे का नाम आदि, लेकिन अपने पद को किसी संगठन को, किसी राजनीतिक पार्टी को या किसी विभाग को दर्शाता कोई स्टीकर नहीं होना चाहिए.