चंडीगढ़: चंडीगढ़ नगर निगम (Chandigarh Municipal Corporation) के मेयर पद को लेकर हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हार गई थी. आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार अंजू कत्याल को एक वोट से हार मिली थी. क्योंकि एक वोट रद्द कर दी गई थी जिसको लेकर उन्होंने हाइकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी. अब इस याचिका को पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट (Punjab and haryana High Court) ने खारिज कर दिया है.
क्या है पूरा मामला- चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार अंजू कटियाल एक वोट से हार मिली थी. क्योकि एक वोट रद्द कर दी गई थी. जिसके बाद उनकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी. उन्होंने रद्द हुए वोट को उनके खिलाफ साजिश बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि उनके पक्ष में डाली गई एक वोट को जबरन किया गया था. एयरपोर्ट के रद्द होने की वजह से बीजेपी की उमीदवार सरबजीत कौर जीत गई थी।
हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए चुनाव अधिकारी यानी चंडीगढ़ के जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर चुनाव का सारा ओरिजनल रिकार्ड फैसला आने तक कोर्ट में जमा करवाने को कहा था. मामले की सुनवाई करते हुए बेंच ने प्रतिवादियों की स्टेटमेंट रिकार्ड किए. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट व हाइकोर्ट के इसी प्रकार के कई मामले में आये फैसलों की समीक्षा करने के बाद आप की पार्षद अंजू कत्याल व अन्य की और से दाखिल हुई याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट का कहना था कि फटा हुआ बैलेट पेपर को स्वीकार नहीं किया जा सकता.
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बता दें कि 8 जनवरी 2022 को मेयर सीनियर, डिप्टी मेयर के चुनाव हुए थे. जिसके लिए कुल 28 वोट डाले गए थे. जिसमे से अंजू कत्याल को 13 और सरबजीत कौर को 14 वोट मिले थे. जबकि एक वोट रद्द कर दिया गया था जो कि फटा हुआ था.