चंडीगढ़: प्रइवेट स्कूलों की मनमर्जी को रोकने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं कि कोई भी प्राइवेट स्कूल 2020-21 के सत्र में फीस नहीं बढ़ाएगा. सभी प्राइवेट स्कूलों को 2019-20 सत्र के हिसाब से ही फीस लेनी होगी.
इस बारे चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने आदेश जारी किए हैं. आपदा प्रबंधन कानून के अंतर्गत कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासक वीपी सिंह बदनौर के निर्देश पर ये आदेश जारी किए गए हैं. सलाहकार परिदा के आदेश के मुताबिक अब कोई भी प्राइवेट स्कूल चोरी-छिपे या किसी अन्य फंड के जरिए फीस के अतिरिक्त कोई और रकम नहीं लेगा.
इसके साथ ही आदेश में ये भी कहा गया है कि प्राइवेट स्कूलों को फीस का पूरा ब्यौरा, ट्यूशन फीस खर्च और दूसरी सभी फीस से जुड़ी जानकारियां अपनी वेबसाइट और स्कूल के सूचना पटल पर प्रदर्शित करनी होंगी. आदेश में कहा गया है कि इसके लागू करने के बाद 15 जून तक प्रशासन को इसकी जानकारी देनी होगी.
इसके अलावा प्रशासन ने प्राइवेट स्कूलों से खर्चे और फंड संबंधी मामलों की ऑडिट रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन ज्यादातर स्कूलों ने ये रिपोर्ट जमा नहीं करवाई. जिसके बाद स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है. प्रशासन ने नए नियम सख्ती से लागू करने के आदेश देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को नजर रखने के आदेश भी दिए है.
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गौरतलब है कि पिछले दिनों स्कूलों की ओर से फीस बढ़ाने और उन्हें जमा करवाने पर भारी बवाल हुआ था. मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था. स्कूल, अभिवावकों और स्कूल प्रबंधन में टकराव तक की नौबत आ गई थी. जिसके बाद अब चंडीगढ़ प्रशासन ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए ये सख्त कदम उठाया है.