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हरियाणा के पुलिस स्टेशनों में नहीं बनाए जाएंगे पूजा स्थल, DGP ने जारी किए आदेश - हरियाणा डीजीपी पूजा स्थल आदेश

हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने पुलिस स्टेशनों में पूजा स्थलों को लेकर आदेश जारी किए हैं. इसके मुताबिक अब पुलिस स्टेशनों में पूजा स्थल नहीं बनाए जाएंगे.

no worship place built haryana police stations premises
हरियाणा के पुलिस स्टेशनों में नहीं बनाए जाएंगे पूजा स्थल
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Published : Feb 15, 2021, 1:09 PM IST

Updated : Feb 15, 2021, 1:16 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के पुलिस स्टेशनों में अब पूजा स्थल नहीं बनाए जाएंगे. इसे लेकर हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने आदेश जारी किए हैं. डीजीपी की तरफ से सभी फील्ड इकाइयों को निर्देश जारी किए गए हैं.

आदेशों के मुताबिक पुलिस लाइनों या पुलिस स्टेशनों और पुलिस चौकियों के परिसर में कोई भी पूजा स्थल नहीं बनाया जाए. आदेशों में कहा गया है कि अगर कोई पूजा स्थल पहले से ही पुलिस लाइन, पुलिस थानों या चौकियों के परिसर में मौजूद है और राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करने का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो प्रत्येक जिले के लिए संपूर्ण विवरण, प्रस्ताव डीजीपी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार इस रेंज के पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस आयुक्त के माध्यम से इस कार्यालय को भेजे जाएं.

हरियाणा DGP के आदेश
पुलिस स्टेशनों में पूजा स्थल को लेकर आदेश

ये भी पढ़िए: फरीदाबाद: अफवाह निकली बादशाह खान अस्पताल में बम मिलने की सूचना

आदेशों में कहा गया है कि रेंज एडीजीपी या आईजीपी या सीपी ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके क्षेत्राधिकार से संबंधित एक समेकित प्रस्ताव जल्द से जल्द भेजा जाए.

चंडीगढ़: हरियाणा के पुलिस स्टेशनों में अब पूजा स्थल नहीं बनाए जाएंगे. इसे लेकर हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने आदेश जारी किए हैं. डीजीपी की तरफ से सभी फील्ड इकाइयों को निर्देश जारी किए गए हैं.

आदेशों के मुताबिक पुलिस लाइनों या पुलिस स्टेशनों और पुलिस चौकियों के परिसर में कोई भी पूजा स्थल नहीं बनाया जाए. आदेशों में कहा गया है कि अगर कोई पूजा स्थल पहले से ही पुलिस लाइन, पुलिस थानों या चौकियों के परिसर में मौजूद है और राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करने का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो प्रत्येक जिले के लिए संपूर्ण विवरण, प्रस्ताव डीजीपी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार इस रेंज के पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस आयुक्त के माध्यम से इस कार्यालय को भेजे जाएं.

हरियाणा DGP के आदेश
पुलिस स्टेशनों में पूजा स्थल को लेकर आदेश

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आदेशों में कहा गया है कि रेंज एडीजीपी या आईजीपी या सीपी ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके क्षेत्राधिकार से संबंधित एक समेकित प्रस्ताव जल्द से जल्द भेजा जाए.

Last Updated : Feb 15, 2021, 1:16 PM IST
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