चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने अब परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) को अनिवार्य कर दिया है. कई तरह की नागरिक सेवाओं से पहले पीपीपी जरूरी है. इतना ही नहीं, प्रदेश के स्कूल भी अब अभिभावकों से परिवार पहचान पत्र की मांग कर रहे हैं. हरियाणा सिविल सचिवालय के बाद अब पंचकूला स्थित पुलिस मुख्यालय में भी पुलिस नागरिक सेवाओं के साथ परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के एकीकरण और ‘एम्प्लॉई काॅर्नर’ की शुरुआत की गई है.
इस बारे में जानकारी देते हुए डीजीपी मनोज यादव ने कहा कि हरियाणा पुलिस लाभार्थियों को विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाओं की स्वचालित प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए लगातार ई-मार्ग अपना रही है. परिवार पहचान पत्र एक ई-गवर्नेंस पहल है, जो नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उनके घर द्वार पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करेगी.
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एडीजीपी (प्रशासन एवं आईटी) एएस चावला ने बताया कि पीपीपी के एकीकरण होने के साथ नागरिकों के पास अब पुलिस द्वारा प्रदान की जा रही ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए हरसमय पोर्टल पर अपनी फैमिली आईडी दर्ज करने का विकल्प होगा. ई-सरल एप्लिकेशन फॉर्म में फैमिली आईडी भरने के बाद संबंधित आईडी को वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के साथ दिए गए मोबाइल नंबर के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा. इस सुविधा से आवेदकों को उनके प्रोफाइल विवरण (नाम, पता, आयु आदि) के मैनुअल भरने की आवश्यकता नहीं होगी.
कर्मचारी एक क्लिक पर ले सकेंगे सूचना
’एम्प्लॉई काॅर्नर’ को लेकर चावला ने कहा कि पुलिस के कर्मचारी किसी भी समय किसी भी जगह पर केवल एक क्लिक से महत्वपूर्ण परिपत्र, सूचनाएं और प्रशासन से संबंधित स्थायी आदेश, कल्याणकारी लाभ जैसी सूचनाएं ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे. कर्मचारियों को ऐसी जानकारी मांगने के लिए पुलिस मुख्यालय, जिला मुख्यालय या उनकी मूल इकाइयों में नहीं जाना पड़ेगा. जानकारी के लिए पुलिस अधिकारी और जवान अपनी यूनिक एनआईसी एचआरएमएस आईडी का उपयोग करके लॉगइन कर सकेंगे.