चंडीगढ़: हरियाणा में पंचायतों का कार्यकाल 30 फरवरी को पूरा हो चुका है. नियमों के अनुसार कार्यकाल पूरा होने के 1 महीने में चुनाव करवाया जाना होता है. हालांकि अभी भी हरियाणा में चुनाव करवाए जाने के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं. दूसरी तरफ पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर पंचायत एसोसिएशन हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है.
हरियाणा पंचायत एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेश कुमार ने ईटीवी भारत हरियाणा से बातचीत में बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर उनकी एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है. हाई कोर्ट ने चुनाव को लेकर लगाई गई सभी याचिकाओं को एक कर दिया है.
20 अप्रैल को हाई कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होगी. हरियाणा पंचायत एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेश कुमार के अनुसार हाई कोर्ट में सरकार ने जवाब दिया था कि वार्ड बंदी के लिए 2 महीने का समय दिया जाए और एक अतिरिक्त महीने का समय दिया जाए, जबकि याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से हाई कोर्ट में कहा गया है कि पंचायत चुनाव ना होने के चलते विकास कार्य रुके हुए हैं.
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शैलेश कुमार ने कहा कि हाई कोर्ट आरक्षण समय सभी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई करेगा और इस मामले में 20 अप्रैल को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. शैलेश कुमार ने कहा कि जल्द ही सभी पंचायतों की बैठक कर आगामी रणनीति तय की जाएगी. कानूनी राय ली जाएगी. जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे. उन्होंने कहा कि हरियाणा के अधिकतर गांव के लोग किसान आंदोलन में जुड़े हैं, ऐसे में सरकार को चाहिए कि मध्यस्ता कर बातचीत के माध्यम से किसान आंदोलन का हल निकाला जाए.