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डिप्टी सीएम पर टिप्पणी करने वाले हांसी तहसीलदार के ड्राइवर की बर्खास्तगी का आदेश वापस

कोर्ट के सामने संजीव कौशल ने कोर्ट को बताया कि ड्राइवर के बर्खास्तगी आदेश वापस ले लिए गए हैं.

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Published : Jan 9, 2021, 3:36 PM IST

Updated : Jan 9, 2021, 4:31 PM IST

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डिप्टी सीएम पर टिप्पणी करने वाले हांसी तहसीलदार के ड्राइवर की बर्खास्तगी का आदेश वापस

चंडीगढ़: उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर टिप्पणी करने के आरोप में बर्खास्त हांसी के तहसीलदार के ड्राइवर पन्नालाल की याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर वित्त आयुक्त संजीव कौशल बेंच के सामने पेश हुए. कोर्ट के सामने संजीव कौशल ने कोर्ट को बताया कि ड्राइवर के बर्खास्तगी आदेश वापस ले लिए गए हैं.

ड्राइवर ने इस मामले में डाली थी याचिका

राजनीतिक भावना से जांच की आशंका जताई थी याचिकाकर्ता ने इस पर याची के वकील अनिल मेहता ने आशंका जताई थी कि सेवा वापस लेने के बाद उनके खिलाफ राजनीतिक भावना से जांच कर कार्रवाई की जा सकती है. इसलिए अगर कोई जांच होती है तो हिसार जिले से बाहर हो इस पर हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने कहा कि अभी यह केवल आशंका है अगर ऐसा होता है तो या फिर दोबारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दे सकता है.

ये भी पढ़ें: किसानों के मुद्दे पर सीएम ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात, बोले- जल्द निकलेगा बीच का रास्ता

कोर्ट में हांसी के एसडीएम ने दिए थे ये बयान

इससे पहले एसडीएम हांसी की तरफ से जवाब दायर कर कहा गया था कि पन्नालाल की नियुक्ति 1 वर्ष के लिए 23 मई 2018 को आउटसोर्स के जरिए कॉन्ट्रैक्ट पर की गई थी. जिसकी अवधि बाद में बढ़ाते हुए 25 जुलाई 2020 तक कर दी गई थी. ऐसे में वे अपनी बर्खास्तगी के आदेशों को कैसे चुनौती दे सकता है, क्योंकि जब उसकी कॉन्ट्रैक्ट की अवधि ही समाप्त हो चुकी है और फिर इस कार्यकाल में उसका काम संतोषजनक भी नहीं था. इसके बाद फेसबुक पर उप मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करना सेवा में रहते बिल्कुल सही नहीं है यह प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, इसकी जांच के बाद उसे बर्खास्त किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए थे.

चंडीगढ़: उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर टिप्पणी करने के आरोप में बर्खास्त हांसी के तहसीलदार के ड्राइवर पन्नालाल की याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर वित्त आयुक्त संजीव कौशल बेंच के सामने पेश हुए. कोर्ट के सामने संजीव कौशल ने कोर्ट को बताया कि ड्राइवर के बर्खास्तगी आदेश वापस ले लिए गए हैं.

ड्राइवर ने इस मामले में डाली थी याचिका

राजनीतिक भावना से जांच की आशंका जताई थी याचिकाकर्ता ने इस पर याची के वकील अनिल मेहता ने आशंका जताई थी कि सेवा वापस लेने के बाद उनके खिलाफ राजनीतिक भावना से जांच कर कार्रवाई की जा सकती है. इसलिए अगर कोई जांच होती है तो हिसार जिले से बाहर हो इस पर हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने कहा कि अभी यह केवल आशंका है अगर ऐसा होता है तो या फिर दोबारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दे सकता है.

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कोर्ट में हांसी के एसडीएम ने दिए थे ये बयान

इससे पहले एसडीएम हांसी की तरफ से जवाब दायर कर कहा गया था कि पन्नालाल की नियुक्ति 1 वर्ष के लिए 23 मई 2018 को आउटसोर्स के जरिए कॉन्ट्रैक्ट पर की गई थी. जिसकी अवधि बाद में बढ़ाते हुए 25 जुलाई 2020 तक कर दी गई थी. ऐसे में वे अपनी बर्खास्तगी के आदेशों को कैसे चुनौती दे सकता है, क्योंकि जब उसकी कॉन्ट्रैक्ट की अवधि ही समाप्त हो चुकी है और फिर इस कार्यकाल में उसका काम संतोषजनक भी नहीं था. इसके बाद फेसबुक पर उप मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करना सेवा में रहते बिल्कुल सही नहीं है यह प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, इसकी जांच के बाद उसे बर्खास्त किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए थे.

Last Updated : Jan 9, 2021, 4:31 PM IST
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