नई दिल्ली/चंडीगढ़ः दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल याचिका को स्वीकारते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है. सोमवार से ओपी चौटाला 14 दिन के लिए बाहर आएंगे. चौटाला जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल जेल की सजा काट रहे हैं.
बता दें इससे पहले भी ओपी चौटाला ने दो बार अस्पताल के आईसीयू में भर्ती गंभीर रूप से बीमार अपनी पत्नी के साथ समय बिताने के लिए अदालत से तीन महीने की पैरोल की मांग थी. इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि चौटाला ने पहले उन्हें दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया था और वो फिर से ऐसा करेंगे.
गौरतलब है कि इनेलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला पर 3,206 जेबीटी शिक्षक भर्ती की अवैध नियुक्ति के मामले में घोटाले के आरोप लगे थे. मामले में दिल्ली की एक अदालत ने ओपी चौटाला और अजय चौटाला को 22 जनवरी 2013 को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी.