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विधवा और वृद्धावस्था समेत कई वर्गों की बढ़ाई गई पेंशन, जानिए कितनी हुई बढ़ोतरी

मंगलवार को हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक (haryana cabinet meeting) में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. बैठक में 1 अप्रैल, 2021 से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत देय पेंशन, भत्ते और वित्तीय सहायता की दर में वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की गई.

haryana old age pension increased
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Published : Jun 15, 2021, 9:05 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा कैबिनेट (haryana cabinet meeting) की बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई. बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. मंत्रिमंडल की बैठक में 1 अप्रैल, 2021 से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत देय पेंशन, भत्ते और वित्तीय सहायता की दर में वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की गई.

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन, निशक्तजन पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बौना भत्ता और किन्नर भत्ता को 2250 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह किया गया है. हरियाणा कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पेंशन बढ़ोतरी के लिए स्वीकृति दी.

ये भी पढ़ें- धान की रोपाई के लिए नहीं मिल रहे खेतिहर मजदूर, किसानों ने सरकार से की लॉकडाउन हटाने की मांग

इसी प्रकार, निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 1350 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1600 रुपये प्रति माह और विद्यालय नहीं जाने वाले निशक्त बच्चों की वित्तीय सहायता को 1650 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1950 रुपये प्रति माह किया गया है.

ये भी पढ़ें- अब चालान के समय आरसी जब्त नहीं कर पाएगी पुलिस, देखिए हरियाणा कैबिनेट के फैसलों की लिस्ट

चंडीगढ़: हरियाणा कैबिनेट (haryana cabinet meeting) की बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई. बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. मंत्रिमंडल की बैठक में 1 अप्रैल, 2021 से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत देय पेंशन, भत्ते और वित्तीय सहायता की दर में वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की गई.

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन, निशक्तजन पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बौना भत्ता और किन्नर भत्ता को 2250 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह किया गया है. हरियाणा कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पेंशन बढ़ोतरी के लिए स्वीकृति दी.

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इसी प्रकार, निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 1350 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1600 रुपये प्रति माह और विद्यालय नहीं जाने वाले निशक्त बच्चों की वित्तीय सहायता को 1650 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1950 रुपये प्रति माह किया गया है.

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