चंडीगढ़: हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एचईआरसी) के चेयरमैन जगजीत सिंह और सदस्य परविंदर सिंह चौहान ने उत्तर/दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की वार्षिक राजस्व प्राप्ति (एआरआर) के लिए दायर की गई याचिका पर अपना निर्णय दे दिया है. एचईआरसी के ऑर्डर में बिजली उपभोक्ताओं पर किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भार नहीं डाला गया है, बिजली की दरों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है. जो दरें पहले थी, वही अब रखी गई हैं.
HERC ने एआरआर पर अपना ऑर्डर 7 मार्च को ही जारी किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते लगी आदर्श आचार संहिता के चलते ऑर्डर उस समय सुरक्षित रख लिया गया था, जिसको मंगलवार को जारी किया गया. एचईआरसी का यह ऑर्डर 1 मई से लागू होगा. एचईआरसी के इस ऑर्डर से करीब 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है.
HERC की मुख्य बातें
कृषि पर चल रही सब्सिडी को कम करने के लिए एचईआरसी ने स्वत: पहल करते हुए कृषि के अलावा यदि किसी किसान की अन्य स्रोत से 20 लाख रुपए सलाना से अधिक आय हैं तो उसको स्वैच्छिक तौर पर कृषि सब्सिडी छोड़ने का आग्रह किया गया है.
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वालों को HERC 1 रुपए प्रति यूनिट का लाभ देगा. अतिरिक्त एचईआरसी ने बिजली वितरण कंपनियों को 31 मार्च से पहले के सभी लंबित बिजली कनेक्शनों को एक माह के अंदर जारी करने के आदेश दिए हैं. कोताही बरतने वालों पर HERC ने कार्रवाई का प्रावधान भी किया है.
हरियाणा में बिजली उपभोक्ता
- हरियाणा में सभी प्रकार के 65 लाख 2 हजार 46 बिजली उपभोक्ता हैं.
- इसमें से 50 लाख 82 हजार 782 घरेलू उपभोक्ता हैं.
- गैर घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 6 लाख 46 हजार 977 हैं.
- कृषि के उपभोक्ता 6 लाख 38 हजार 28 हैं.
- इंडस्ट्री के उपभोक्ताओं की संख्या 10 लाख 7 हजार 970 हैं.