चंडीगढ़: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब हरियाणा सरकार ने भी प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है. हरियाणा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं. हर रोज़ रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. राज्य में अगले आदेश तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा.
कर्फ्यू के दौरान लोगों और वाहनों की गैर जरूरी आवाजाही रात के समय रिपोर्ट की जाएगी. आदेशों की अवेहलना करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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नाइट कर्फ्यू के आदेश आज रात से प्रभावी रहेंगे. रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. पुलिस, हेल्थ, बिजली कर्मचारी, हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को इसमें छूट रहेगी. उन्हें अपने आईकार्ड लेकर निकलना होगा.
हॉस्पिटल, कैमिस्ट शॉप्स और एटीएम 24 घंटे सातों दिनों खुले रहेंगे. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रियों को इसमें छूट रहेगी. विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश आज रात से अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे.
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हरियाणा में कोरोना की स्थिति
कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश में तेजी से फैल रही है. कोरोना हरियाणा में भी सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए तेजी से फैल रहा है. रविवार को हरियाणा में इस साल के रिकॉर्ड 3440 कोरोना मरीज मिले हैं. एक साथ मिले इतने मरीजों के बाद प्रदेश में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 20,981 के पार हो गई है. हरियाणा में कुल संक्रमितों की संख्या 3,16,881 है.