चंडीगढ़: मजदूर अधिकार संगठन एक्टिविस्ट नवदीप कौर ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जमानत याचिका याचिका डाली थी, जिसमें उन्हें राहत नहीं मिली. इस मामले में अब 26 फरवरी को हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी. हाईकोर्ट ने भी नौदीप कौर के मामले में सुओ मोटो लिया था, जिसमें हरियाणा सरकार ने 64 पेज का एफिडेविट दाखिल किया. सरकार की तरफ से एक पेन ड्राइव भी साथ में लगाई जिसमें कुछ वीडियो है. जिसमें दावा किया जा रहा है कि कौर ने पुलिस के खिलाफ लोगों को भड़काया है.
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24 साल की कौर एक दलित मजदूर अधिकार एक्टिविस्ट और मजदूर अधिकार संगठन (MAS) की सदस्य हैं. उन्हें 12 जनवरी को सिंघु बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था. नवदीप बॉर्डर पर चल रहे किसान प्रदर्शन का हिस्सा बनने पहुंची थीं. दावा किया गया है कि उन्हें गिरफ्तारी के समय पुलिस स्टेशन में बहुत बुरी तरह मारा-पीटा गया था.
कौन हैं नौदीप कौर ?
नौदीप कौर मजदूर अधिकार कार्यकर्ता हैं. वो मजदूर अधिकार संगठन की सदस्य हैं और पंजाब के मुक्तसर की रहने वाली हैं. मजदूर अधिकार संगठन हरियाणा में प्रवासी मजदूरों के बकाया पैसे के लिए प्रदर्शन कर रहा है. हरियाणा पुलिस ने नौदीप कौर को सोनीपत में 12 जनवरी को गिरफ्तार किया था. उनके ऊपर कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया(केआईए) में हत्या का प्रयास और अवैध वसूली के आरोप हैं. दरअसल नौदीप कौर अपने संगठन के साथियों के साथ सोनीपत जिले के कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में उन मज़दूरों के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही थीं जिनका पैसा कंपनियां नहीं दे रहीं हैं.
पुलिस ने नौदीप कौर को वहीं से गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ दो मामले दर्ज किए. नौदीप कौर पर आईपीसी की धारा 148, 149, 186, 332, 353, 379-बी, 384 और हत्या के प्रयास यानि धारा 307 का मामला दर्ज है. नौदीप कौर अभी हरियाणा में करनाल जेल में बंद हैं. उन्हें दो मामले में जमानत मिल चुकी है. लेकिन हत्या के प्रयास के मामले में जमानत नहीं मिली. नौदीप कौर के घरवालों का कहना है कि उन्हें गैरकानूनी तरीके से जेल में रखा गया है.
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