चंडीगढ़: हरियाणा चुनाव आयोग ने प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान (Municipal elections in Haryana ) कर दिया है. 19 जून को नगर निकाय चुनाव होंगे. इलेक्शन कमिश्नर धनपत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया. प्रदेश में अचार संहिता लागू हो गई है. चुनाव आयोग के आयुक्त धनपत सिंह आज 46 शहरों में नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है. 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकों के चुनाव होंगे. 19 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और 22 जून को मतगणना को होगी.
हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण लागू किया गया है. इन चुनावों में महिला और एससी के लिए 8वीं शैक्षणिक योग्यता और अन्य उम्मीदवारों के लिए 10वीं पास होना जरूरी होगा. इसके साथ ही उम्मीदवारों को शपथ पत्र में आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होगी.
निकाय चुनाव के लिए 30 मई से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और उम्मीदवार 4 जून तक नॉमिनेशन कर सकेंगे. इसके बाद 6 जून को सुबह 11.30 बजे से 3 बजे तक स्क्रूटनिंग होगी. वहीं, 7 जून को नॉमिनेशन वापस लिया जा सकता है और पोलिंग स्टेशन की लिस्ट जारी होगी.
इन 18 नगर परिषदों में चुनाव: बता दें कि पलवल, सोहना, गोहाना, होडल, मंडी डबवाली, चरखी दादरी, झज्जर, जींद, कैथल, हांसी, बहादुरगढ़, नरवाना, टोहाना, नूंह, कालका, नारनौल, फतेहाबाद और भिवानी में चुनाव होंगे.
इन 28 नगरपालिकाओं में चुनाव: चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि चीका, महम, राजौंद, पिहोवा, तरावड़ी, निसिंग, उचाना, महेंद्रगढ़, शाहाबाद, घरौंडा, सफीदों, गन्नौर, भूना, बावल, ऐलनाबाद, नांगल चौधरी, नारायणगढ़, रतिया, बरवाला, समालखा, फिरोजपुर झिरखा, पुन्हाना, असंध, लाडवा, रानिया, इस्माइलाबाद, साढौरा, कुंडली, सीवन, बाढ़ड़ा और बादली में नगरपालिकाओं के चुनाव होंगे.
मेंबर के लिए अलग एवं प्रेजिडेंट के लिए अलग होगी ईवीएम: चुनाव आयोग के आयुक्त ने कहा कि बैलेट पेपर का कलर प्रेजिडेंट के लिए पिंक एवं मेम्बर के लिए व्हाइट होगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नोटा को अगर अधिक वोट जाते हैं तो फिर से उस स्थान पर चुनाव करवाए जाएंगे. इसके साथ ही पिछली बार जिन्हें नोटा से कम वोट मिले थे, उन्हें नॉमिनेशन नहीं भरने दी जाएगी.
प्रेजिडेंट एवं मेम्बर के लिए बढ़ाई गई चुनावी खर्च की सीमा: निकाय चुनाव में कमेटी में प्रेजिडेंट के लिए 10 लाख से बढ़ाकर 10 लाख 50 हजार चुनावी खर्च की सीमा की गई है. कौंसिल में प्रेजिडेंट का चुनाव खर्च 15 लाख से 16 लाख किया गया है. वहीं, कमेटी में मेम्बर के लिए 2 लाख 25 हाजर से 2 लाख 50 हजार की सीमा तय की गई है. वहीं, कौंसिल में मेंबर के लिए उम्मीदवार 3 लाख 30 हजार से 3 लाख 50 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे.