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गुरुग्राम-फरीदाबाद में प्रदेश के 60% से ज्यादा कोरोना मरीज, 120 से ज्यादा की मौत - फरीदाबाद कोरोना मरीज

गुरुग्राम-फरीदाबाद में कोरोना कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. हालात ये हैं कि इन दोनों जिलों में प्रदेश के 60 प्रतिशत से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं. ऐसे में यहां स्वास्थ्य विभाग पर लागातार दबाव बढ़ता जा रहा है.

more than sixty percent corona infected patients found in gurugram and faridabad
गुरुग्राम-फरीदाबाद में प्रदेश के 60% से ज्यादा कोरोना मरीज
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Published : Jun 23, 2020, 5:48 PM IST

चंडीगढ़: प्रदेश में कोरोना लगातार पैर पसारता जा रहा है. हरियाणा के दिल्ली से सटे जिले गुरुग्राम और फरीदाबा में ही पूरे प्रदेश के 60 प्रतिशत से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं. गुरुग्राम में तो रोजाना कोरोना संक्रमित मरीजों के सामने आने का रिकॉर्ड टूट रहा है. वहीं औद्योगिक नगरी फरीदाबाद भी पीछे नहीं है.

अकेले गुरुग्राम में 42 प्रतिशत मरीज

अकेले गुरुग्राम में ही प्रदेश के करीब 42 प्रतिशत मरीज कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं. मंगलवार दोपहर 94 नए मरीजों के साथ गुरुग्राम में कुल 4606 मरीज संक्रमित मिले हैं. वहीं आज तक सिर्फ गुरुग्राम में ही 66 मरीजों की मौत हो चुकी है.

अच्छी बात ये है कि कोरोना संक्रमण के साथ-साथ मरीजों के स्वास्थ्य में भी सुधार आया है. गुरुग्राम में अभी तक 2627 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं. वहीं फिलहाल गुरुग्राम में अभी 1913 एक्टिव मामले हैं.

more than sixty percent corona infected patients found in gurugram and faridabad
23 जून, दोपहर को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी बुलेटिन

फरीदाबाद में कुल 2413 संक्रमित मरीज

राहत की बात ये है कि पिछले 24 घंटे में दोपहर तक फरीदाबाद को नया मरीज नहीं मिला, लेकिन बात जिले में कुल कोरोना संक्रमण की करें तो स्थिति डराने वाली है. फरीदाबाद जिले से अब तक 2413 मरीज मिल चुके हैं. वहीं कुल 1300 से एक्टिव केस हैं. इसके साथ ही फरीदाबाद में कोरोना की वजह से 61 मरीज सामने आए हैं.

दिल्ली कनेक्टिविटी से बिगड़े हालात

गुरुग्राम और फरीदाबाद से ही पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं. दिल्ली में पहले निजामुद्दीन मरकज से लौटे जमातियों से संक्रमण बढ़ा, तो बाद में दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी की वजह से गुरुग्राम और फरीदाबाद में संक्रमण बढ़ा. इस कोरोना संक्रमण की वजह से इन दोनों जिलों से करीब 120 लोगों ने जान भी गवां चुके हैं.

पूरे प्रदेश में अब तक मिले 11,199 मामले

मंगलवार तक प्रदेश में कुल 11199 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं. इनमें 174 कोरोना संक्रमित मरीज मंगलवार दोपहर तक मिले हैं. मंगलवार को सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज गुरुग्राम में 94, उसके बाद भिवानी में 53, नूंह में 16, झज्जर में 5, पानीपत और यमुनानगर में 3-3 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं. इन मरीजों के मिलने से कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 11 हजार पार कर गया है. इनमें 7646 पुरुष, 3552 महिला और 1 ट्रांसजेंडर मरीज शामिल है.

अब बॉर्डर क्रॉस करने वालो के लिए बने नियम

अब दूसरे राज्यों से हरियाणा में आने वाले लोगों को सरल हरियाणा की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी कर दिया गया है. गुरुग्राम उपायुक्त अमित खत्री ने इस बारे में जानकारी दी कि कोरोना के संक्रमण पर रोक लगाने के लिए ये तमाम नियम बनाए गए हैं. इसके अलावा बाहरी व्यक्तियों को हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से जारी बाकी सभी नियमों की भी अनुपालना करनी होगी.

बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए ये हैं नए नियम

  • सरल हरियाणा वेब साइट पर रजिस्ट्रेशन के लिए व्यक्ति को अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि की जानकारी देनी होगी.
  • बिजनेस के उद्देश्य से आ रहे व्यक्तियों को नाम, मोबाइल नंबर और पता दर्ज करना होगा. जिससे वो मिलने आ रहा है उसकी जानकारी भी देनी होगी.
  • अपने यहां मित्र-रिश्तेदार ठहराने वाले लोगों को भी सरल हरियाणा पोर्टल पर आने वाले के संबंध में उसके पहुंचते ही उसके संबंध में सभी सूचनाओं का रजिस्टर करना होगा.
  • होटल प्रबंधन, गेस्ट हाउस, कॉरपोरेट, सरकारी गेस्ट हाउस और धर्मशाला आदि को भी सरल हरियाणा पोर्टल पर गेस्ट की पूरी जानकारी रजिस्टर करनी होगी.
  • हर शख्स को अपनी और अपने परिवार की कोविड हिस्ट्री की भी पूरी जानकारी देनी होगी.

रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना होगा?

रजिस्ट्रेशन के बाद एक आईडी नंबर जनरेट होगा. इस आईडी का उपयोग उसे आवश्यकता पड़ने पर रजिस्ट्रेशन के सबूत के रूप में करना होगा. ऐसे आगंतुकों के स्वास्थ्य की जांच बॉर्डर चेक पोस्ट, रेलवे स्टेशनों व बस स्टैंड्स पर की जाएगी.

इसके अलावा जिला, शहर और गांव की सीमा पर भी उसके स्वास्थ्य की जांच करवाई जाएगी. किसी शख्स के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उसे आवश्यकता अनुसार होम आइसोलेशन, कोविड केयर सेंटर, कोविड अस्पताल आदि में भेजा जाएगा.

नियम तोड़ा तो होगी कानूनी कार्रवाई

गुरुग्राम उपायुक्त ने बताया कि इन नियमों की अवहेलना करने वाले आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़िए: सोनीपत: गोहाना-जींद रेलवे ट्रैक पर बनाई जाएगी कंक्रीट की दीवार

चंडीगढ़: प्रदेश में कोरोना लगातार पैर पसारता जा रहा है. हरियाणा के दिल्ली से सटे जिले गुरुग्राम और फरीदाबा में ही पूरे प्रदेश के 60 प्रतिशत से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं. गुरुग्राम में तो रोजाना कोरोना संक्रमित मरीजों के सामने आने का रिकॉर्ड टूट रहा है. वहीं औद्योगिक नगरी फरीदाबाद भी पीछे नहीं है.

अकेले गुरुग्राम में 42 प्रतिशत मरीज

अकेले गुरुग्राम में ही प्रदेश के करीब 42 प्रतिशत मरीज कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं. मंगलवार दोपहर 94 नए मरीजों के साथ गुरुग्राम में कुल 4606 मरीज संक्रमित मिले हैं. वहीं आज तक सिर्फ गुरुग्राम में ही 66 मरीजों की मौत हो चुकी है.

अच्छी बात ये है कि कोरोना संक्रमण के साथ-साथ मरीजों के स्वास्थ्य में भी सुधार आया है. गुरुग्राम में अभी तक 2627 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं. वहीं फिलहाल गुरुग्राम में अभी 1913 एक्टिव मामले हैं.

more than sixty percent corona infected patients found in gurugram and faridabad
23 जून, दोपहर को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी बुलेटिन

फरीदाबाद में कुल 2413 संक्रमित मरीज

राहत की बात ये है कि पिछले 24 घंटे में दोपहर तक फरीदाबाद को नया मरीज नहीं मिला, लेकिन बात जिले में कुल कोरोना संक्रमण की करें तो स्थिति डराने वाली है. फरीदाबाद जिले से अब तक 2413 मरीज मिल चुके हैं. वहीं कुल 1300 से एक्टिव केस हैं. इसके साथ ही फरीदाबाद में कोरोना की वजह से 61 मरीज सामने आए हैं.

दिल्ली कनेक्टिविटी से बिगड़े हालात

गुरुग्राम और फरीदाबाद से ही पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं. दिल्ली में पहले निजामुद्दीन मरकज से लौटे जमातियों से संक्रमण बढ़ा, तो बाद में दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी की वजह से गुरुग्राम और फरीदाबाद में संक्रमण बढ़ा. इस कोरोना संक्रमण की वजह से इन दोनों जिलों से करीब 120 लोगों ने जान भी गवां चुके हैं.

पूरे प्रदेश में अब तक मिले 11,199 मामले

मंगलवार तक प्रदेश में कुल 11199 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं. इनमें 174 कोरोना संक्रमित मरीज मंगलवार दोपहर तक मिले हैं. मंगलवार को सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज गुरुग्राम में 94, उसके बाद भिवानी में 53, नूंह में 16, झज्जर में 5, पानीपत और यमुनानगर में 3-3 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं. इन मरीजों के मिलने से कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 11 हजार पार कर गया है. इनमें 7646 पुरुष, 3552 महिला और 1 ट्रांसजेंडर मरीज शामिल है.

अब बॉर्डर क्रॉस करने वालो के लिए बने नियम

अब दूसरे राज्यों से हरियाणा में आने वाले लोगों को सरल हरियाणा की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी कर दिया गया है. गुरुग्राम उपायुक्त अमित खत्री ने इस बारे में जानकारी दी कि कोरोना के संक्रमण पर रोक लगाने के लिए ये तमाम नियम बनाए गए हैं. इसके अलावा बाहरी व्यक्तियों को हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से जारी बाकी सभी नियमों की भी अनुपालना करनी होगी.

बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए ये हैं नए नियम

  • सरल हरियाणा वेब साइट पर रजिस्ट्रेशन के लिए व्यक्ति को अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि की जानकारी देनी होगी.
  • बिजनेस के उद्देश्य से आ रहे व्यक्तियों को नाम, मोबाइल नंबर और पता दर्ज करना होगा. जिससे वो मिलने आ रहा है उसकी जानकारी भी देनी होगी.
  • अपने यहां मित्र-रिश्तेदार ठहराने वाले लोगों को भी सरल हरियाणा पोर्टल पर आने वाले के संबंध में उसके पहुंचते ही उसके संबंध में सभी सूचनाओं का रजिस्टर करना होगा.
  • होटल प्रबंधन, गेस्ट हाउस, कॉरपोरेट, सरकारी गेस्ट हाउस और धर्मशाला आदि को भी सरल हरियाणा पोर्टल पर गेस्ट की पूरी जानकारी रजिस्टर करनी होगी.
  • हर शख्स को अपनी और अपने परिवार की कोविड हिस्ट्री की भी पूरी जानकारी देनी होगी.

रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना होगा?

रजिस्ट्रेशन के बाद एक आईडी नंबर जनरेट होगा. इस आईडी का उपयोग उसे आवश्यकता पड़ने पर रजिस्ट्रेशन के सबूत के रूप में करना होगा. ऐसे आगंतुकों के स्वास्थ्य की जांच बॉर्डर चेक पोस्ट, रेलवे स्टेशनों व बस स्टैंड्स पर की जाएगी.

इसके अलावा जिला, शहर और गांव की सीमा पर भी उसके स्वास्थ्य की जांच करवाई जाएगी. किसी शख्स के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उसे आवश्यकता अनुसार होम आइसोलेशन, कोविड केयर सेंटर, कोविड अस्पताल आदि में भेजा जाएगा.

नियम तोड़ा तो होगी कानूनी कार्रवाई

गुरुग्राम उपायुक्त ने बताया कि इन नियमों की अवहेलना करने वाले आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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