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अब 31 जनवरी शाम 5 बजे तक बंद रहेगा हरियाणा के 17 जिलों में मोबाइल इंटरनेट - haryana mobile internet service suspended

सोनीपत, झज्जर और पलवल समेत 17 जिलों में मोबाइल इंटरनेट अब 30 जनवरी तक बंद रहेगा. ये आदेश क्षेत्र में शांति बनाए रखने और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए जारी किए गए हैं.

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Published : Jan 30, 2021, 6:37 PM IST

चंडीगढ़: किसान आंदोलन के मद्देनजर अब हरियाणा सरकार ने 17 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा को 31 जनवरी शाम 5 बजे तक बंद रखने का फैसला लिया है. पहले सरकार ने 30 जनवरी शाम 5 बजे तक मोबाइट इंटरनेट सेवा को बंद रखने का फैसला लिया था. जिसे अब 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है.

इन जिलों में इंटरनेट सेवा बंद

सोनीपत, झज्जर, पलवल, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, फतेहाबाद और सिरसा में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है.

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ये आदेश क्षेत्र में शांति बनाए रखने और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए जारी किए गए हैं. इस संबंध में अधिक जानकारी साझा करते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दिए गए हैं.

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चंडीगढ़: किसान आंदोलन के मद्देनजर अब हरियाणा सरकार ने 17 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा को 31 जनवरी शाम 5 बजे तक बंद रखने का फैसला लिया है. पहले सरकार ने 30 जनवरी शाम 5 बजे तक मोबाइट इंटरनेट सेवा को बंद रखने का फैसला लिया था. जिसे अब 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है.

इन जिलों में इंटरनेट सेवा बंद

सोनीपत, झज्जर, पलवल, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, फतेहाबाद और सिरसा में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है.

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ये आदेश क्षेत्र में शांति बनाए रखने और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए जारी किए गए हैं. इस संबंध में अधिक जानकारी साझा करते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दिए गए हैं.

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