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चंडीगढ़: बिना तलाक प्रेमी के साथ रह रही महिला और उसके प्रेमी पर जुर्माना

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Published : Jan 30, 2021, 12:46 PM IST

तलाक के बिना अपने प्रेमी के साथ रह रही महिला और उसके प्रेमी पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

married woman living with lover reached high court for protection court fined her
चंडीगढ़ हाईकोर्ट

चंडीगढ़: तलाक के बिना अपने प्रेमी के साथ रह रहे विवाहिता ने अपने पति और ससुरालियों से जान का खतरा बताकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुरक्षा के लिए अर्जी डाली. हाईकोर्ट की जस्टिस मनोज बजाज ने याचिका खारिज कर महिला को फटकार लगाई. इसके बाद विवाहिता और उसके प्रेमी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया.

दरअसल विवाहिता सोनू और उसके प्रेमी सुखबीर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सोनू के पति और उसके परिजनों से सुरक्षा की गुहार लगाई थी. याचिका में सोनू का कहना था कि उसकी शादी गुरजीत सिंह से हुई है. उसके तीन बच्चे भी हैं.

6 महीने पहले वो सुखबीर सिंह के संपर्क में आई और दोनों में प्रेम हो गया. इस बारे में जब सोनू के पति और घर वालों को पता चला. तो उन्होंने सोनू और उसके प्रेमी को जान से मारने की धमकी दी. दोनों ने इस बारे में पटियाला पुलिस प्रमुख को एक मांगपत्र देकर सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की. जिसके चलते दोनों ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई.

ये भी पढ़ें: निकिता तोमर हत्याकांड HC में हुई सुनवाई, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

इस मामले में हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर विवाहिता और उसके प्रेमी को 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण पटियाला में जुर्माना राशि जमा करवाने का आदेश दिया. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पटियाला को भी आदेश दिया कि वो जुर्माना राशि की वसूली और जमा कराना सुनिश्चित करें.

चंडीगढ़: तलाक के बिना अपने प्रेमी के साथ रह रहे विवाहिता ने अपने पति और ससुरालियों से जान का खतरा बताकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुरक्षा के लिए अर्जी डाली. हाईकोर्ट की जस्टिस मनोज बजाज ने याचिका खारिज कर महिला को फटकार लगाई. इसके बाद विवाहिता और उसके प्रेमी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया.

दरअसल विवाहिता सोनू और उसके प्रेमी सुखबीर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सोनू के पति और उसके परिजनों से सुरक्षा की गुहार लगाई थी. याचिका में सोनू का कहना था कि उसकी शादी गुरजीत सिंह से हुई है. उसके तीन बच्चे भी हैं.

6 महीने पहले वो सुखबीर सिंह के संपर्क में आई और दोनों में प्रेम हो गया. इस बारे में जब सोनू के पति और घर वालों को पता चला. तो उन्होंने सोनू और उसके प्रेमी को जान से मारने की धमकी दी. दोनों ने इस बारे में पटियाला पुलिस प्रमुख को एक मांगपत्र देकर सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की. जिसके चलते दोनों ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई.

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इस मामले में हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर विवाहिता और उसके प्रेमी को 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण पटियाला में जुर्माना राशि जमा करवाने का आदेश दिया. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पटियाला को भी आदेश दिया कि वो जुर्माना राशि की वसूली और जमा कराना सुनिश्चित करें.

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