चंडीगढ़: हरियाणा में लॉकडाउन (Lockdown in Haryana) 31 मई को खत्म हो रहा है. हालांकि इसमें कुछ नई गाइडलाइंस जारी करते हुए सरकार ने छूट भी दी थी. सरकार की तरफ से स्टैंड अलोन शॉप्स को दिन के समय खोले रखने का फैसला लिया गया है. मतलब वो दुकानें जो मार्केट में नहीं हैं, उन्हें दिन में खुलने की छूट दी गई है.
वहीं सामान्य दुकानों को लेकर आदेश जारी किए गए हैं कि ऑड एंड ईवन फॉर्मूले (odd and even formula) के तहत सुबह 7:00 बजे से लेकर दोपहर 12:00 बजे तक दो चरणों में दुकानें खोली जा सकेंगी.
जानें क्या है ऑड एंड ईवन फॉर्मूला?
इस ऑड एंड ईवन फॉर्मूले को आप इस तरह समझें. मान लीजिए कि मार्केट में दस दुकानें हैं. दस में से पांच पर लाल रंग और पांच को हरे रंग से निशान बना दिया जाएगा. अब महीने की 1,3,5,7,9 मतलब ऑड नंबर के दिन लाल रंग के निशान वाली दुकानें खुलेंगी और 2,4,6,8 मतलब ईवन नंबर वाले दिन हरी रंग के निशान वाली दुकानें.
हरियाणा सरकार की तरफ से 24 मई सुबह 5 बजे से 31 मई शाम 5 बजे तक नई गाइडलाइंस के तहत 'महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा' को जारी रखने का फैसला लिया गया है. सरकार की तरफ से दुकानों को लेकर छूट दी गई है.
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फिलहाल सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं, उनमें शॉपिंग मॉल्स को खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है. इसके अलावा जिला उपायुक्तों को आदेशों को लागू करने के लिए अधीकृत किया गया है. जो इस राहत को सख्ती से लागू करवाएंगे.