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हरियाणा में इन शर्तों के साथ फिर बढ़ा लॉकडाउन

हरियाणा में एक बार फिर लॉकडाउन (Lockdown Extended in Haryana) बढ़ाया गया है. रविवार को प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने के दिशा-निर्देश जारी किए. जानिए कब तक लॉकडाउन बढ़ा और सरकार ने किन सेवाओं में छूट दी.

Lockdown Extended in Haryana
Lockdown Extended in Haryana
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Published : Sep 5, 2021, 3:36 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने रविवार को लॉकडाउन (Lockdown Extended in Haryana) को दो हफ्ते तक के लिए बढ़ा दिया है. रविवार को जारी किए गए नए दिशानिर्देश के मुताबिक हरियाणा में लॉकडाउन 20 सितंबर सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. हालांकि सरकार की ओर से लोगों को कुछ और छूट लॉकडाउन में दी गई हैं. नई गाइडलाइन्स के मुताबिक होटल, मॉल, रेस्तरां और बार 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ संचालित होंगे.

इसके साथ स्पा को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है. सभी दुकानों और मॉल को खोलने की अनुमति है. जिम 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है. सिनेमा हॉल भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं. स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति, लेकिन वहां जाने वालों के लिए वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है. शादियों और दाह संस्कार में अधिकतम 100 व्यक्तियों के साथ इकट्ठा होने की अनुमति.

Lockdown Extended in Haryana
प्रशासन की तरफ से जारी दिशा-निर्देश

वहीं खुले स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में 200 व्यक्तियों तक की उपस्थिति हो सकती है. धार्मिक स्थलों को एक बार में 50 लोगों के साथ खोलने की अनुमति है. कॉर्पोरेट कार्यालयों को पूर्ण उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति है. कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी और प्रशिक्षण संस्थान (चाहे सरकारी हो या निजी) को भी खोलने की अनुमति है.

Lockdown Extended in Haryana
प्रशासन की तरफ से जारी दिशा-निर्देश

ये भी पढ़ें- अगले साल सूरजकुंड में लगेगा अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, हरियाणा सरकार ने दी मंजूरी, ब्रिटेन होगा कंट्री पार्टनर

अगर बात हरियाणा में कोरोना की बात करें तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हो रही है. शनिवार को हरियाणा से 09 नए मरीज (Haryana new corona positive case) सामने आए. इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों (Haryana active cases) की संख्या घटकर 295 हो गई है. वहीं हरियाणा का रिकवरी रेट (Haryana corona recovery rate) 98.66 फीसदी है.

Lockdown Extended in Haryana
प्रशासन की तरफ से जारी दिशा-निर्देश

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने रविवार को लॉकडाउन (Lockdown Extended in Haryana) को दो हफ्ते तक के लिए बढ़ा दिया है. रविवार को जारी किए गए नए दिशानिर्देश के मुताबिक हरियाणा में लॉकडाउन 20 सितंबर सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. हालांकि सरकार की ओर से लोगों को कुछ और छूट लॉकडाउन में दी गई हैं. नई गाइडलाइन्स के मुताबिक होटल, मॉल, रेस्तरां और बार 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ संचालित होंगे.

इसके साथ स्पा को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है. सभी दुकानों और मॉल को खोलने की अनुमति है. जिम 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है. सिनेमा हॉल भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं. स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति, लेकिन वहां जाने वालों के लिए वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है. शादियों और दाह संस्कार में अधिकतम 100 व्यक्तियों के साथ इकट्ठा होने की अनुमति.

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प्रशासन की तरफ से जारी दिशा-निर्देश

वहीं खुले स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में 200 व्यक्तियों तक की उपस्थिति हो सकती है. धार्मिक स्थलों को एक बार में 50 लोगों के साथ खोलने की अनुमति है. कॉर्पोरेट कार्यालयों को पूर्ण उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति है. कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी और प्रशिक्षण संस्थान (चाहे सरकारी हो या निजी) को भी खोलने की अनुमति है.

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प्रशासन की तरफ से जारी दिशा-निर्देश

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अगर बात हरियाणा में कोरोना की बात करें तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हो रही है. शनिवार को हरियाणा से 09 नए मरीज (Haryana new corona positive case) सामने आए. इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों (Haryana active cases) की संख्या घटकर 295 हो गई है. वहीं हरियाणा का रिकवरी रेट (Haryana corona recovery rate) 98.66 फीसदी है.

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