चंडीगढ़: कोरोना वायरस की वजह से हरियाणा सरकार ने रजिस्ट्री पर रोक को हटा लिया है. 20 अप्रैल के बाद से प्रदेश में रजिस्ट्री का काम शुरु कर दिया जाएगा. रजिस्ट्री का काम शुरु होन से जनता को राहत मिलेगी, साथ ही साथ सरकार को राजस्व लाभ होगा. इस समय कोरोना वायरस की वजह से सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही है. सरकार ने ई-अपॉइटमेंट के जरिए प्रदेश 60 रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दी थी जिसे अब घटाकर आधा कर दिया है.
इन रजिस्ट्री में करीब 50 प्रतिशत रजिस्ट्री ऑनलाइन ई-अपॉइंटमेंट से होंगी. वहीं बची पचास प्रतिशत तहसील, सब तहसील कार्यालय से समय मिलने पर होगी. किसी भी ब्लॉक में 10 मिनट में 5 से ज्यादा ई-अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी. सरकार की ओर से पुरानी सभी रजिसट्री अपॉइंटमेंट रद्द कर दी हैं. सभी को नए सिरे से अपॉइटमेंट लेनी होगी.
इस संबंध में राजस्व विभाग ने मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं कि तहसील और सब तहसील में सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए. इस काम के लिए तहसील और सब तहसील पर पुलिस का प्रबंध किया जाए. एक समय पर एक ही रजिस्ट्री से संबंधित लोग मौजूद रहें. इसके अलावा जमीनों के इंतकाल भी किया जाएंगे. मकान के लिए एससी-बीसी के सर्टिफिकेट बनाने और शपथ पत्र जारी करने को मंजूरी दी जाएगी.
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33 फीसदी स्टाफ करेगा काम
सभी पब्लिक डीलिंग वाले विभागों में 33 प्रतिशत स्टाफ काम करेगा. इनमें ए, बी श्रेणी के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे. कर्मचारियों से रोटेशन के आधार पर काम कराया जाएगा. इन निर्देशों के बाद कई विभागों ने पहले चरण के लिए 33 फीसदी स्टाफ की सूची तय कर संबंधित कर्मियों को भेज दी है.