चंडीगढ़/अंबाला: सुनारिया जेल में सजा काट रहे राम रहीम ने खेती के लिए पैरोल मांगी थी. इस मामले में सरकार की तरफ से समर्थन वाले बयान सामने आने लगे हैं. हरियाणा के जेल मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि किसी भी कैदी को 2 साल के बाद पैरोल का अधिकार है.
कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि उन्होंने कहा कि गुरमीत राम रहीम ने अपील की थी, उस पर जेल अधीक्षक ने जिला प्रशासन को लिखकर पैरोल के संबंध में जवाब मांगा है. जेल मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा है कि अब राम रहीम की पैरोल पर फैसला लेने का काम जिला प्रशासन व पुलिस का है. वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि राम रहीम को पैरोल मिलना उनका अधिकार है. अगर नियमों के तहत मिल सकती है तो मिलेगी.
बता दें कि पत्र में राम रहीम पर चल रहे दो बाकी संगीन मामलों का भी जिक्र किया है. जेल प्रशासन पत्र में बताया है कि राम रहीम का जेल में व्यवहार अच्छा है. अब जिला प्रशासन को यह तय करना है कि राम रहीम की पैरोल के लिए सहमति देता है या नहीं.